गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास - News Vision India

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गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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20 Years Rigorous Imprisonment To The Accused Of Wrong Doing Court Order News

नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7500 रूपये का अर्थदंड
न्यायालय श्रीमती बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी अजय को थाना गढ़ा के विशेष प्रकरण क्रमांक 98/2020 धारा 366 भादवि, 376(2J), लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(L) सहपठित धारा 6 व धारा 5(J)(ii) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया

भगवत उईके मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला जबलपुर म0प्र0 ने बताया की दिनांक 29/09/2019 को उत्तरजीवी के पिता द्वारा थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 665/2019 अतंर्गत धारा 363 के तहत इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 01 लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 27.09.2019 की सुबह 11:00 बजे उत्तरजीवी स्कूल ड्रेस व स्कूल का बैग लेकर स्कूल जाने के लिये निकली थी और जब शाम तक वापस नहीं आई, तो उसने स्कूल जाकर पता किया, तो स्कूल की मैडम ने बताया कि उत्तरजीवी स्कूल नहीं आई हैं। आस-पास सहेलियो से पता करने पर भी उत्तरजीवी का कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी नाबालिक बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी अजय को थाना गढ़ा के विशेष प्रकरण क्रमांक 98/2020 धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 376(2J) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(L) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 5(J)(ii) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311


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