लगातार छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

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Court Sentenced 3 Years Imprisonment To The Accused For Continuous Molestation News

लगातार छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रूपये का अर्थदंड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी अजय यादव को थाना रांझी के अप0 क्रं. 1090/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 194/2021 अंतर्गत धारा 354, 323 भादवि एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(i) तथा 11(iv) सहपठित 12 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया की घटना इस प्रकार है कि उत्तरजीवी द्वारा दिनांक 13.10.2021 को आरक्षी केन्द्र रांझी के अपराध क्रमांक 1090/2021, अतंर्गत धारा 354, 354(क), 354(घ), 323 भादवि, पाॅक्सो की धारा 7/89एम/10 एवं एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(w)(i), 3(1)(w)(ii) 3(2)(va) के तहत इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है कि अभियुक्त करीबन एक महीने पहले से कही भी आते-जाते समय उसका पीछा करता है। उससे बातचीत करने का व प्यार करने का कहता है एवं उत्तरजीवी के मना करने पर भी अभियुक्त मानता नहीं था। दिनांक 12.10.2021 को सुबह उत्तरजीवी उसकी सहेली के साथ खेरमाई मंदिर जल चढ़ाने जा रही थी तभी जलशोधन के पास स्थापित दुर्गा मंदिर के पंडाल में अभियुक्त बैठा हुआ था और अपना मोबाइल उत्तरजीवी की ओर किया था जिससे उत्तरजीवी को लगा कि वह उसकी फोटो निकाल रहा है, तब उसने उससे पूछा कि वह उसकी फोटो निकाल रहा है क्या, तब वह उससे बहस करने लगा और फिर वह उसकी सहेली के साथ मंदिर चली गई। दिनांक 13.10.2021 की सुबह 08.00 बजे वह प्रतिदिन की तरह अपनी सहेलियों व पडोस में रहने वाले अनमोल सेन के साथ जल चढ़ाने जा रही थी। जैसे ही वह जलशोधन दुर्गा पंडाल के सामने पहुची तो अभियुक्त ने उसे बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकडकर उसके साथ छेडछाड कर, अपनी ओर खीचने लगा और कहने लगा कि कल बहुत होशियार बन रही थी, तब अनमोल सेन ने बीच में कहा, तो अभियुक्त उत्तरजीवी व अनमोल सेन को मारने लगा जिससे उसे बांये कान के पास तथा अनमोल सेन को दोनो गाल में चोट आई। उत्तरजीवी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी अजय यादव को थाना रांझी के अप0 क्रं. 1090/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 194/2021 अंतर्गत धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में प्रत्येक आहत के लिए 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(i) तथा 11(iv) सहपठित 12 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311


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