नाबालिक के साथ गलत काम करने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास

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Strict Court Order 20 Years Rigorous Imprisonment For Misbehaving With Minor News

नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5500 रूपये का अर्थदंड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण धर्मेन्द्र यादव एवं गुडिया को थाना माढ़ोताल के अप0 क्रं. 140/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 66/2022 अंतर्गत धारा 366, 366-क, 344 भादवि एवं  लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) के तहत आरोपी धर्मेन्द्र को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 4500 रूपये अर्थदण्ड एंव आरोपी गुडिया को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  जबलपुर ने बताया घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2022 को उत्तरजीवी की माता द्वारा आरक्षी केन्द्र माढ़ोताल में इस आशय की गुमइंसान रिपोर्ट लेख की गई कि दिनांक 20.02.2022 को 17.00 बजे उत्तरजीवी सब्जी लेने घर से निकली थी, परंतु घर वापस नहीं आई उसने उसकी तलाश आस-पास व अन्य रिश्‍तेदारो में भी की, लेकिन उत्तरजीवी का कोई पता नहीं चला। उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उत्तरजीवी की माता की सूचना के आधार पर थाना माढ़ोताल के अपराध क्रमांक 140/2022 अंतर्गत धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोगपत्र में भादवि की धारा 34, 366, 368, 342, व 376 एवं पाॅक्सो की धारा 5/6 एवं एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) का इजाफा कर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना माढ़ोताल के अप0 क्रं. 140/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 66/2022 अंतर्गत धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रूपये का अर्थदण्ड व धारा 344 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी गुडिया को धारा 366-क में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।


Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311


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