अपहरण कर बलात्‍कार करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

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Life Imprisonment To The Accused Of Kidnapping And Raping District Court Order News

अपहरण कर बलात्‍कार करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं कुल 15,000 रूपये का अर्थदंड

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण राहुल व रविन्द्र को थाना तिलवारा के अपराध क्रं. 401/2020 व न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 78/2021 अंतर्गत धारा 366, 376डी, 323 भादस में दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं कुल 15,000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया।

घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री दिनांक 14.09.2020 को रात्रि 8.45 बजे मेडिकल के पास रोड पर पैदल जा रही थी, तभी एक आटो वाला आया जिससे उसने मदन महल तक छोड़ने को कहा तब आटो वाले ने कहा कि बैठ जाओ उक्त आटो में एक अन्य व्यक्ति भी था जो आटो चालक के पास बैठा था, आटो चालक ने उक्त आटो को मदन महल की तरफ न ले जाकर तिलवारा पुल के पास जोधपुर पडाव की नहर की तरफ ले गया।

अभियोक्त्री के चिल्लाने पर कि उसे कहां ले जा रहे हो नहीं बताया और फिर नहर के किनारे ले जाकर आटो रोक कर राहुल चक्रवर्ती जिसने नीली शर्ट पहनी थी उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और रविन्द्र जिसने गाजरी कलर की शर्ट पहनी थी उसने उसके साथ मारपीट की तभी वहां से एक मोटर साईकिल पर एक व्यक्ति के आने से अभियोक्त्री ने चिल्लाकर मदद मांगी। मोटर साईकिल वाले को मदद के लिए आने पर दोनो आटो वाले वहां से भाग गए। दोनो आटो वालो ने उसके साथ उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया। पुलिस को सूचना दिए जाने पर पुलिस घटना स्थल पर आई और अभियोक्त्री की शिकायत पर थाना तिलवारा के अपराध क्रमांक 401/2020 अंतर्गत धारा 366, 376(डी), 323506, 34 भादस के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्‍णगोपाल तिवारी द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्री कृष्‍णगोपाल तिवारी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना तिलवारा के अपराध क्रं. 401/2020 व न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 78/2021 अंतर्गत आरोपीगण राहुल एवं रविन्द्र को धारा 366 भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376डी में आजीवन कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादस में 03 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।


Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311


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