माँ ने न्यायालय में बोला झूट अब होगी कारवाही

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उत्तरजीवी की मां के पक्ष विरोधी होने पर उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा मिथ्या साक्ष्य की कार्यवाही की गई

न्यायालय विशेष न्यायाधीश POCSO Act जबलपुर के द्वारा आरोपी जीतू उर्फ जीत यादव को थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 340/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 169/2022 अंतर्गत धारा 354 भादवि, धारा 9/10 POCSO Act के प्रकरण में मिथ्या साक्ष्य दिये जाने पर उत्तरजीवी की मां के विरूद्ध धारा 340 दप्रस के तहत पृथ्क से MJC संधारित कर कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया।

भगवत उईके मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  जबलपुर ने बताया की उत्तरजीवी की मां ने दिनांक 24.08.2022 को थाना ग्वारीघाट में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी छोटी बेटी उत्तरजीवी दिनांक 24.08.2022 को बुखार आने से खाना नहीं खा रही थी तब उसने पूछा तो उत्तरजीवी ने उसे बताया कि कल जब खेलने के लिए दोपहर मे गये थे तब मोहल्ले में रहने वाला जित्तू चाचा ने उसे अपने घर में बुलाया और उससे गंदी बात कर रहे थे और उन्होने जैसे ही मेरी पेंट उतारी तो भैया आ गया और बोला कि चलो पापा बुला रहे है तब वह उसके भाई के साथ अपने घर आ गयी।

जब उसने अपने बेटे उत्तरजीवी के भाई से पूछा कि उत्तरजीवी कहा थी तब उत्तरजीवी के भाई ने बताया कि उत्तरजीवी आरोपी जीतू के घर पर थी और जीतू ने उसकी पेंट उतार रहे थे। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र ग्वारीघाट, जबलपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 340/2022 अंतर्गत धारा 354क भादवि तथा धारा 7 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

उत्तरजीवी की मां द्वारा न्यायालय में एफआईआर एवं धारा 161, 164 के कथनों के विपरीत कथन लेखबद्ध कराये गये। इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा धारा 344 सहपठित 340 दप्रस का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उत्तरजीवी की मां के द्वारा जानबूझकर न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिये है।

अतः उसके विरूद्ध भादवि की धारा 193 एवं पाॅक्सो अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिये जाने पर उत्तरजीवी की मां के विरूद्ध धारा 340 दप्रस के तहत पृथ्क से एम.जे.सी. संधारित कर कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311


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