बालक के साथ लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

Rigorous Imprisonment For The Accused Of Sexual Assault With A Child News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News

Rigorous Imprisonment For The Accused Of Sexual Assault With A Child News

अवयस्क बालक के साथ लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी शिरिल को थाना रांझी के अप0 क्रं. 797/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 145/2022 अंतर्गत धारा 342 भादवि एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि पीड़ित बालक ए के द्वारा थाना रांझी में अपराध क्रंमाक 797/2022, अंतर्गत धारा 363, 342 भादवि एवं 7/811(ii)/12 पाॅक्सो एवं किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि वह दिनांक 27.08.2022 को सुबह करीबन 7.30 बजे उसकी नई सायकिल लेकर घूम रहा था, घूमते-घूमते वह एलीट स्कूल जो कि बंगाली काॅलोनी में है, के पास गया था, जहां उसे एलीट स्कूल के बाजू में एक छोटी सी किराना दुकान में बैठे शिरिल अंकल ने बुलाया और वह चला गया। वहां पर अभियुक्त ने उसे टाॅफी खाने का पूछा, लेकिन पीड़ित बालक ने मना कर दिया, तो अभियुक्त उसे जबरन हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गया और कमरे में पलंग पर वह लेट गया और पीड़ित बालक के प्रायवेट पार्ट में हाथ फेरने लगा और उसे पीछे टिकाने के लिये कहा। पीड़ित बालक ने जब वहां से भागने की कोशिश की तो, अभियुक्त ने उसे जाने नहीं दिया। उसी समय अभियुक्त का डाॅगी आ गया तो उसका ध्यान डाॅगी पर चला गया और पीड़ित बालक वहां से भाग कर सायकिल लेकर घर आ गया। उक्त बात उसने उसके माता-पिता को बताई और रिपोर्ट करने थाने आ गया। उक्त के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना रांझी के अप0 क्रं. 797/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 145/2022 में आरोपी शिरिल को धारा 342 भादवि 06 माह का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।


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