Fraudsters Gets Rigorous Imprisonment For Committing Fraud Court Order News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News
धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी गुलाब सिंह को थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 393/2011 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3608641/2011 अंतर्गत धारा 406 भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि प्रार्थी अर्पणा पाठक का ट्रकों का व्यवसाय है तथा
प्रार्थी के ट्रक क्रमांक एमपी 20 एचबी 0637 का ड्राइवर
महेंद्र सिंह था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसने अपने छोटे
भाई गुलाब सिंह को उनका वाहन चलाने को दिया था तथा ड्राइवर गुलाब सिंह एवं कंडक्टर
रमेश साहू उक्त ट्रक को लूट करके रीवा (नईगढ़ी) लेकर 14.03.2011 को गए थे तथा गोयल
ट्रांसपोर्ट गोविंदगढ़ रीवा से वापिस ट्रक लोड करके तथा भाड़ा व एडवांस लेकर
जबलपुर लौट रहा था।
गुलाब सिंह ड्राइवर व रमेश कंडक्टर से दिनांक 18.03.2011 से उनका संपर्क
नहीं हो पाया तथा उन लोगों के द्वारा 18.03.2011 की रात्रि में
उनका वाहन माल (सीमेंट) अपेक्स मिलिट्री डिपो (गोराबाजार) जबलपुर में उतारकर तथा
महेंद्र सिंह, गुलाब सिंह तथा कंडक्टर रमेश साहू ने एक साथ
धोखाधड़ी की है तथा ट्रक का पहुंच भाड़ा ₹39000 जो उन्हें वापसी
में ट्रांसपोर्ट कार्यालय में वापस जमा नहीं की तथा उनका वाहन ट्रक मेट्रो
हॉस्पिटल दमोह नाका के पास खड़ा करके बिना बताए भाड़ा व एडवांस दिए बिना तथा बिना
गाड़ी के खर्चों व गाड़ी की चाबिया आदि दिए बिना बेईमानी से पैसों को हड़पने की
नीयत से भाग गए थे तथा मोबाइल फोन पर बात करने पर भी फोन नहीं उठा रहे थे।
पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 393/2011 पंजीबद्ध कर प्रथम
सूचना रिपोर्ट लेख की गई। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया
गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय
कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नमिता मिश्रा
द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्रीमती नमिता मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत
होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा
थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 393/2011 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक
3608641/2011 अंतर्गत धारा 406 भादवि के तहत
आरोपी गुलाब सिंह को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदंड से
दंडित किया।
Report: Dr. Siraj
Khan +91 9589333311
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