अश्‍लील हरकते करने व गंदी गंदी गालियां देने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

Rigorous Imprisonment For The Accused Doing Obscene Acts And Abusing News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News

Rigorous Imprisonment For The Accused Doing Obscene Acts And Abusing News

अश्‍लील हरकते करने व गंदी गंदी गालियां देने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी दयाशंकर कुश्‍वाहा को थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 326/2011 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2402745/2011 अंतर्गत धारा 354, 341 भादस के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया

घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री अपने मामा के घर पर रहकर पढाई करती है। वह 10वी कक्षा में पढ रही है तथा परीक्षा चल रही थी। दिनांक 16.03.20211 को शाम को वह लोटा लेकर लैट्रिंग करने मैदान गयी थी, वहां से वापस लौटते समय करीब 4.30 बजे शाम मरघटाई के पास दयाशंकर उर्फ सेतू कुशवाहा आया और उसके सामने खडे होकर उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ अश्‍लील हरकते करने लगा। अभियोक्त्री के द्वारा विरोध करने पर उसका मुंह दबा लिया और उसका सीना दबाने लगा। वह किसी तरह से मुंह छुडाकर चिल्लाई तो वही पर खेत में काम करने वाली ज्योति गौड ठाकुर और मनोज कुशवाहा बचाने दौडे तो अभियुक्त अश्‍लील गालियां देते हुए बोला कि यदि किसी से बताई तो जान से खत्म कर दूंगा कहकर वहां से चला गया। अगर ज्योति और मनीश कुशवाहा बचाने नहीं दौडते तो वह उसकी इज्जत बेइज्जत कर देता।

अभियोक्त्री की शिकायत पर थाना गोहलपुर जबलपुर द्वारा अपराध क्रमांक 326/2011 अंतर्गत धारा 341, 354, 294 एवं 506 भादस के तहत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री रानी जैन द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

सुश्री रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी दयाशंकर कुशवाहा को थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 326/2011 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2402745/2011 अंतर्गत धारा 354 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, 341 भादस के तहत 01 माह का साधारण कारावास व 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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