जहरीली कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

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Rigorous Imprisonment To The Accused Selling Poisonous Raw Mahua Liquor News

जहरीली कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपीगण को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 01-01 लाख रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण सोहराब उर्फ सुरकब व सुहेल खान को थाना हनुमानताल के अपराध क्रं. 853/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 12407/2022 अंतर्गत धारा 49क आबकारी एक्ट के तहत 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23/11/2022 को थाना हनुमानताल के चौकी प्रभारी को इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बकरा मंडी भान तलैया के पास एक व्यक्ति मोटा तगड़ा सफेद प्लास्टिक की कुप्पी में शराब बेचने के लिए खड़ा हुआ है मुखबिर की सूचना से चौकी प्रभारी द्वारा प्रधान आरक्षक अरुण दुबे व महेंद्र विष्ठ को अवगत कराकर भान तलैया तिराहे पर बुलाया जहां मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मुखबिर सूचना का पंचनामा निर्मित कर मौके पर उपस्थित स्वतंत्र साक्षी इकबाल एवं सलीम को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर जाने हेतु तैयार किया मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर जाने पर एक व्यक्ति हाथ में कुप्पी को लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गोलू उर्फ सोहेल निवासी खेरमाई मंदिर थाना हनुमान ताल बताया था।

आरोपी के पास रखी कुप्पी की तलाशी लेने पर उसमें कच्ची महुआ शराब प्राप्त हुई जिसे खोलकर देखने पर उसमें मटमैले रंग की शराब जिसमें तीव्र गंध आ रही थी और सूंघने पर चक्कर महसूस हो रहा था शराब को अन्य हमराह फोर्स एवं स्वतंत्र साक्षी द्वारा सूंघने पर उसमें दुर्गंध आ रही थी। आरोपी से उक्त शराब के संबंध में दस्तावेज मांगने पर आरोपी ने कोई जानकारी न होना व्यक्त किया इस कारण आरोपी से प्राप्त शराब जहरीली होने की शंका के आधार पर शराब में से 1 लीटर सैंपल तथा शेष 4 लीटर शराब को एव1 व ए से मार्क कर उक्त दोनों शराब को मौके पर सील बंद कर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी ने पूछताछ के दौरान उक्त शराब सोहराब उर्फ सुकराब से बेचने हेतु प्राप्त करना व्यक्त किया उक्त जानकारी के आधार पर अन्य अपराध में गिरफ्तार शुदा आरोपी सोहराब को गिरफ्तार कर शराब की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर से करवा कर शराब मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त होने के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 853/2022 अंतर्गत धारा 49क आबकारी एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उईके व श्रीमती कल्पना मुवेल द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्रीमती भारती उईके व मती कल्पना मुवेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना हनुमानताल के अपराध क्रं. 853/2022 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 12407/2022 अंतर्गत धारा 49क आबकारी एक्ट के तहत दोनो आरोपियों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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