Life Sentence For Doing Wrong With Minor Dalit Girl By Court Order News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News
दलित नाबालिक को घर में घुसकर जान से
मारने की धमकी देकर
गलत काम (दुष्कर्म) करने वाले आरोपी को
आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज कुमार यादव को थाना अधारताल के अप0 क्रं. 479/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 65/2020 अंतर्गत धारा 376(1) भादवि सहपठित अनुसमचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v), धारा 506 भाग-दो सहपठित अनुसमचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(va) एवं धारा 450 भादवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास व कुल 2000 रू अर्थदंड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये (दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27.04.2020 को उत्तरजीवी
द्वारा थाना अधारताल में इस आशय का लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया कि
दिनांक 26.04.2020 को शाम 4.30 बजे उसके
माता-पिता बबलू की डेयरी में काम करने गये थे, तभी उसके घर के
बाजू में कंचन डेयरी में काम करने वाला मनोज यादव उसके घर की दीवार कूदकर उसके घर
के अंदर आ गया और उत्तरजीवी को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर घर के कमरे
के अंदर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम(दुष्कर्म) किया। शाम करीब 06.00 बजे जब उसके माता पिता
काम करके घर आये, तब उसने उन्हे सारी बाते बताई और रिपोर्ट करने थाने
आये है।
उत्तरजीवी के लिखित शिकायती आवेदन के आधार पर थाना अधारताल के अपराध क्रं. 479/2020 अंतर्गत धारा 452,
376, 506 भादवि, धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट एवं
धारा 3(1)(w)(ii), 3(2)(v) एवं 3(2)(va)
एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप संचालक
(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के
मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा
दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के
तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय
द्वारा थाना अधारताल के अप0 क्रं. 479/2020 व विशेष प्रकरण
क्रमांक 65/2020 अंतर्गत धारा 376(1) भादवि सहपठित
अनुसमचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v)
में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड,
धारा 506 भाग दो सहपठित अनुसमचित जाति और जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(va) में 01 वर्ष का सश्रम
कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 450 भादवि के तहत 05 वर्ष का सश्रम
कारावास व 500 रू अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj
Khan +91 9589333311
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