Rigorous Imprisonment For Abducting And Raping Minor Crime Against Women News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News
नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी अभिलाश चौधरी को थाना लार्डगंज के अपराध क्र. 753/2021 व विशेष प्रकरण क्र. 11/2022 के अंतर्गत धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 506(2)भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रूपये का अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रूपये प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार को है कि दिनांक 01.11.2021 को उत्तरजीवी की
माता द्वारा थाना लार्डगंज में उत्तरजीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। दिनांक
01.11.2021 को 11ः30 बजे दिन में
उत्तरजीवी घर से स्कूल, स्कूल ड्रेस पहनकर व स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने का
कहकर घर से गई थी, परंतु करीब 4ः30 बजे तक घर वापस
नहीं आई, तब उसने व उसके पति ने उत्तरजीवी की तलाश की तो
उत्तरजीवी का पता चला कि उत्तरजीवी स्कूल नहीं गई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा
उत्तरजीवी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। उत्तरजीवी की माता की सूचना के
आधार पर थाना लार्डगंज के अपराध क्र. 753/2021, अंतर्गत धारा 363 भादवि के तहत
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 01.11.2021 की रात्रि 2ः30 बजे उत्तरजीवी
पुलिस को मिली थी।
पूछताछ में उसने बताया कि वह अभियुक्त अभिलाश चौधरी को जानती है,
अभियुक्त से उसकी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। घटना दिनांक को
अभियुक्त ने आरोपी को उसकी चाची के घर चंडाल भाटा ले गया था,
परंतु उसकी चाची के घर पर कोई नहीं था, चाची काम करने गई
थी उसने वहां पर उसका रेप किया था। वह अभियुक्त को मना कर रही थी परंतु अभियुक्त
ने उसको उसके माता-पिता को मारने की धमकी दी थी इसलिए वह चुप हो गई थी। विवेचना के
उपरांत प्रकरण में धारा 376(3),376(2एन),363,366 व 506(2)
भादवि एवं पाक्सो एक्ट की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 का इजाफा किया
गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उपसंचालक (अभियोजन) विजय कुमार उइके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के
मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा
दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय विषेश न्यायाधीष पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा अभियुक्त अभिलाश चौधरी को थाना लार्डगंज के अपराध क्र. 753/2021 व विशेष प्रकरण क्र. 11/2022 के अंतर्गत धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 506(2)भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रूपये का अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj
Khan +91 9589333311
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