Rigorous Imprisonment For Causing Death By Negligent Driving By District Court News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News
लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित
करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी शेख शरीफ को थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रं. 222/2013 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 6119572/2013 अंतर्गत धारा 279, 304ए भादवि के तहत 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता फूलसिंह ने थाने में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह भेड़ाघाट सरस्वती घाट में रहता है और मजदूरी करता है। दिनांक 08.11.2013 को दुबे आर्ट दुकान भेडाघाट में काम कर रहा था तब राकेश वर्मन ने करीब 05.00 बजे दुकान पर आकर बताया कि अमित पटेल का करीब 04.30 बजे बुलेरो वाहन के ड्रायवर ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर अमित पटेल का एक्सीडेंट कर दिया है।
एक्सीडेंट में अमित पटेल को हाथ, पैर,
पेट में चोट आई थी। तब वह तत्काल मौके पर गया था। तब देखा कि लडका बेहोश
था। इलाज के दौरान उसके लडके की मृत्यु हो गई थी। उक्त के आधार पर थाना भेड़ाघाट के
अपराध क्रं. 222/2013 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन)
श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के
मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना मुवेल द्वारा उक्त
मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी शेख शरीफ को थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रं. 222/2013 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 6119572/2013 अंतर्गत धारा 279 भादवि में 6 माह का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं 304ए भादवि के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj
Khan +91 9589333311
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