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जघन्य सनसनीखेज मामले में चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया
माननीय न्यायालय अट्ठाईसवे अपर सत्र न्यायाधीश सोम पाण्डेय जबलपुर के द्वारा आरक्षी केन्द्र गोरा बाजार के अपराध क्रं. 24/2021 व न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 411/2021 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34 भादवि एवं 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम में आरोपी गगन चौधरी को आजीवन कारावास व कुल 1500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया
घटना इस प्रकार है कि फरियादी संतोष दाहिया घटना दिनांक
13.01.2021 को अपने मित्र टिंकू उर्फ सरेन्द्र पिल्ले के साथ धोबीघाट घूमने गया था, वे दोनो घूमते हुये मिल्ट्री डेयरी फार्म खेरमाई
मंदिर चले गये थे। रात्रि लगभग 09.15 बजे मंदिर से लौट रहे थे, रास्ते के किनारे अभियुक्तगण गगन चौधरी व अपचारी
बालक बैठे हुये थे। दोनो अभियुक्त ने उन्हे मां-बहन की गाली देकर कहा, कहां से आ रहे हो, यहां
क्यो घूम रहे हो।
फरियादी संतोष दाहिया ने बोला कि गाली किसको दे रहो हो, अभियुक्त गगन चौधरी व अपचारी बालक हत्या करने की
नियत से दोनो को चाकू से मारने लगे थे, जिससे
फरियादी के बायी जांघ के उपर, बांये
हाथ की कलाई तथा सुरेन्द्र पिल्ले को दोनो पैरों की जांघ में प्राणघातक चोटे आयी
थी, जिससे वे दोनो वहीं पर गिर गये थे।
फरियादी ने फोन करके सुरेन्द्र के भाई अरूण को बुलाया था। तब उसने 108 एम्बुलेस को
बुलाया था, जिससे दोनो को
विक्टोरिया अस्पताल लेकर गये थे, जहां
डाॅक्टर द्वारा परीक्षण कर बताया गया कि टिंकू उर्फ सुरेन्द्र पिल्ले खत्म हो गया
है। फरियादी को मेडिकल काॅलेज में रेफर कर दिया गया।
उक्त के आधार पर अपराध क्रं. 24/2021 अंतर्गत धारा 294, 307/34, 302/34
भादवि एवं 25(1-बी)बी, 27 आयुध अधिनियम
का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना निरीक्षक सहदेव
राम साहू द्वारा की गई। उक्त प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय
में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किया
गया। उप संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन
अधिकारी अजय कुमार जैन द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
अजय कुमार जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय अट्ठाईसवे अपर सत्र न्यायाधीश सोम पाण्डेय जबलपुर के द्वारा आरक्षी केन्द्र गोरा बाजार के अपराध क्रं. 24/2021 व न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 411/2021 में आरोपी गगन चैधरी को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड, धारा 307/34 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम 1959 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
Report: Dr. Siraj
Khan +91 9589333311
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