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नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी राजा उर्फ रेंचो रजक को थाना बरेला के अप0 क्रं. 324/2018 व विशेष प्रकरण क्रमांक 196/2018 अंतर्गत 366, 341 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.2018 को
उत्तरजीवी द्वारा थाना बरेला में अपराध क्रमांक 324/2018, अंतर्गत धारा 363, 323, 341, 376(2आई)
भादवि एवं 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक
29.08.2018 को शाम 07.00 बजे करीब वह उसकी बुआ के बेटे के साथ सायकिल में पीछे
बैठकर बरेला बाजार रसगुल्ला खरीदने आई थी। रसगुल्ला खरीदने के बाद उसके भाई के साथ
वह घर वापस जा रही थी, तभी बरेला के
बाहर तालाब के पास राजा बरेला जा रहा था। जैसे ही वे उसे बाजू से आगे निकले तो
पीछे से आकर राजा ने उनकी सायकिल रोककर सायकिल गिरा दी, जिससे वे दोनो गिर गये, जिसके बाद उसके भाई को राजा ने हाथ घूसों से मारा, जिससे उसका भाई भाग गया। राजा ने उत्तरजीवी का
मुंह बंद कर हाथ पकडकर उठाकर, गढ्ढे
के पानी में गिरा दिया और उठाकर खूब दूर मैदान में ले गया और मैदान में लेटाकर
उसकी सलवार उतारकर, उसके साथ गलत
काम किया, इतने मे ही उसकी
माता की आवाज आई, तो राजा भाग गया
और उसके मोहल्ले के लोग आ गये, जिसके
बाद उसने उसकी माता को सारी बाते बताई और माता व भाई के साथ रिपोर्ट करने थाने आ
गई।
उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया
गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रूकशार बानो व निरीक्षक उमेश कुमार तिवारी द्वारा
की गई। विवेचना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके
बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। उक्त के आधार पर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके
व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक
अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में
सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी राजा उर्फ रेंचो रजक को थाना बरेला के अप0 क्रं. 324/2018 व विशेष प्रकरण क्रमांक 196/2018 अंतर्गत 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 341 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj
Khan +91 9589333311
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