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नाबालिक के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी नसीम अंसारी को थाना अधारताल के अप0 क्रं. 1069/2018 व विशेष प्रकरण क्रमांक 246/2018 अंतर्गत धारा 354 सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(va) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(1)(w)(i) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 451 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.11.2018 को उत्तरजीवी द्वारा थाना अधारताल के अपराध क्रं. 1069/2018 अंतर्गत धारा 452, 354, 354(क)(1)(आई) व 506 भादवि एवं 7/8 व 9एम/10 पाॅक्सो एक्ट में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई कि दिनांक 20.11.2018 को करीब 12.30 बजे दिन में वह और उसका छोटा भाई खाना खाने स्कूल से घर आये थे, परंतु घर पर ताला लगा हुआ था, तो वह बाजू वाली आंटी के घर चाबी लेने गई तब आंटी ने बताया कि उसकी माता अस्पताल गई है उसने घर का दरवाजा खोला और उसने व उसके भाई ने खाना खाया और वह आंगन में बैठकर गन्ना चूसने लगी, उसका भाई किचन में था, तब उसने देखा कि नसीन अंसारी जो उसके घर आते-जाते रहता था, वह एक सफेद रंग की स्कूटी से आया और उसके घर में घुसकर उसकी माता के बारे में पूछने लगा, तब वह भी उसके पीछे किचन तक चली गई,
जिसके बाद नसीम अंसारी ने उसकी माता को फोन लगाकर उससे बात की और फोन काटकर उत्तरजीवी को सेल्फी लेने के लिये कहा नसीम अंसारी सेल्फी लेते समय बुरी नियत से उसे कमर पकडकर अपनी ओर खींचा और उसके सीने पर व आगे-पीछे हाथ लगाने लगा, उसने मना भी किया, परंतु नसीम अंसारी उसके कपडे उठाने लगा, जिसके बाद उसने खुद को नसीम अंसारी से छुडाकर दूर हो गई नसीम अंसारी उसे पैसे देने लगा और कहा कि उक्त बात किसी को नही बताना नहीं तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
जिसकी विवेचना निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता द्वारा की गई। विवेचना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। उक्त के आधार पर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी नसीम अंसारी को थाना अधारताल के अप0 क्रं. 1069/2018 व विशेष प्रकरण क्रमांक 246/2018 अंतर्गत धारा 354 सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(va) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(1)(w)(i)
में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 451 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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