मां बाप की जगह कोई नहीं ले सकता
No one can take the place of parents
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली पत्नी की मौत के बाद शख्स अगर दूसरी शादी करता है तो उसे पहली पत्नी से हुए बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता। यहां तक की मां-बाप आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हों, उस स्थिति में भी बच्चे के पैरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में पिता को बच्चे से मिलने की अनुमति देते हुए यह कमेंट किया।मामला साल 2010 का है, बच्चे की मां की मौत हो गई थी। महिला के परिजन ने दामाद के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल में बिताने के बाद 2012 में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। इस फैसले को ससुराल के लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती है, अपील अभी लंबित है।
मां की मौत के समय दोनों का डेढ़ साल का एक बच्चा था। जो पिता के जेल जाने के बाद से अपने नाना-नानी के साथ रह रहा था। अब नाना-नानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बच्चे की स्थायी कस्टडी मांगी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
मामले पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि पिता के खिलाफ एक क्रिमिनल केस के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, जो उसे बच्चे की कस्टडी के लिए अयोग्य बनाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि शख्स ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे उसे एक बच्चा है। इसीलिए उसे पहली पत्नी से हुए बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती।
बच्चे की कस्टडी किसी और को नहीं दे सकते: कोर्ट
बेंच ने कहा कि हमने चैंबर में बच्चे (जो अब करीब 15 साल का है) से बात की तो उसने यह बात स्वीकार की कि उसे अपने पिता की याद आती है। बच्चा डेढ़ साल की उम्र से नाना-नानी के साथ रहा है, इसीलिए उसके मन में नाना-नानी के लिए ज्यादा लगाव है। इस सब के बावजूद कोई भी बच्चे के मां-बाप की जगह नहीं ले सकता। यहां तक की मां-बाप आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं, उस स्थिति में भी बच्चे की कस्टडी किसी और को नहीं दी जा सकती।इसके साथ ही कोर्ट ने बच्चे के नाना-नानी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि फैमिली कोर्ट ने पिता को बच्चे की कस्टडी नहीं दी। पिता एक साल तक अपने बच्चे से मुलाकात कर सकेगा। इसके बाद पिता बच्चे से मिलने या उसकी कस्टडी मांगने के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है।Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
Also Read:
इस खुलासे से मचा हड़कंप, नेताओं और
अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4
तुरंत जाने, आपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ
इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ
मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावत, असीफा की वकील
हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसी, हर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े
माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखने, अजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने
सिंधियों को बताया पाकिस्तानी, छग सरकार मौन, कभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की
Please Subscribe Us At:
Youtube: https://youtube.com/c/NewsVisionIndia
FaceBook: https://www.facebook.com/newsvisionindia/
WhatsApp: +91 9589333311
Twitter: https://twitter.com/newsvision111
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/News-Vision-India
LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/News-Vision-India
Instagram: https://www.instagram.com/newsvision111/
Pinterest: https://in.pinterest.com/newsvision/
Reddit: https://www.reddit.com/user/newsvision/
Quora: https://www.quora.com/profile/News-Vision-2
Telegram Group : https://t.me/newsvisionindia
Whatsapp News Vision : https://chat.whatsapp.com/7pEOUopjODb5FuVgpWLF2f
Whatsapp National Press Union : https://chat.whatsapp.com/LRpF4LGk7En1mn80GnKWQQ
For Donation Bank Details
https://www.newsvisionindia.tv/p/donation.html
#LatestNews, #NewsVisionIndia, #NewsInHindiSamachar, #newschannellive, #newschannelinindia, #न्यूज़, #ताज़ासमाचार, #ब्रेकिंगन्यूज़, #न्यूज़वीडियो, #ताजान्यूज़, #न्यूज़लाइव, #हिंदीन्यूज़लाइव, #आजतकन्यूज़समाचार, #hindinewschannel, #NewsHindi,
