पुस्तक बेचने के बहाने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर जेवरात एवं नगदी चोरी करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना ओमती के अप0 क्रं. 50/2017 व सत्र प्रकरण क्रमांक 298/2017 के प्रकरण में आरोपी सागर यश उर्फ हैप्पी उर्फ जोनाथन को अंतर्गत धारा 452 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 392 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है
कि फरियादी पूजा सासानी अपने पति दिनेश सासानी व पुत्र के साथ मुस्कान हाईटस्
नेपियर टाउन जबलपुर में निवास करती थी। दिनांक 27.01.2017 को दिन के लगभग 12ः45
बजे फरियादी अपने 06 माह के पुत्र के साथ घर पर थी। फरियादी का पति हरिओम मार्केट
स्थित अपनी दुकान पर गये थे। दिन के लगभग 12ः45 बजे घर की घंटी बजने पर फरियादी
पूजा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि 25 से 30 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति हाथ में
पुस्तक व कंधे पर बैग टांगकर दरवाजे के बाहर खड़ा था। उक्त व्यक्ति अभियुक्त सागर
यश था। अभियुक्त सागर ने फरियादी पूजा को बच्चों की कहानी की पुस्तक दिखाई। जब
फरियादी पूजा अपने पुत्र को झूले में सुलाने के लिये घर के अंदर गई,
उसी समय अभियुक्त सागर यश ने
कमरे में प्रवेश कर घर के गेट को अंदर से बंद कर दिया और जेब से पिस्तौल निकालकर
फरियादी का मुँह अपने हाथ से बंद कर दिया। अभियुक्त सागर ने फरियादी पूजा को धमकी
दी कि वह उसके बच्चे को मार देगा। अभियुक्त सागर ने अलमारी में से दो मंगलसूत्र, दो कंगन, एक चैन, तीन अंगूठी, पर्स में रखे 10000/-रुपये, सेमसंग गैलेक्सी ग्रेन्ड-2 और
सेमसंग एस-7 मोबाइल भी ले लिये। फिर अभियुक्त सागर ने चुनरी से फरियादी पूजा के
हाथ व मुँह बांध दिये। फिर अभियुक्त उक्त संपूर्ण जेवर व मोबाइल अपने काले रंग के
बैग में भरकर वहाँ से भाग गया। अभियुक्त सागर ने जाते समय घर का दरवाजा बाहर से
लॉक कर दिया, किंतु दरवाजा ठीक से लॉक नहीं
हुआ। कुछ देर बाद फरियादी पूजा ने अपने हाथ व मुँह को खोलकर घर का दरवाजा खोला तथा
पडोस में रहने वाली हिमानी के माध्यम से अपने पति दिनेश को घटना के बारे में सूचित
किया। घर में लगे सी.सी.टी.व्ही कैमरे में संपूर्ण घटना रिकार्ड हो गई थी।
उक्त के आधार पर थाना ओमती के
अप0 क्रं. 50/2017 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना
निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे व उपनिरीक्षक गिरीश त्रिपाठी व के.एस. बघेल द्वारा की
गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अजय कुमार जैन के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।
अजय कुमार जैन जिला लोक
अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय अभिषेक सक्सेना अपर
सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना ओमती के अप0 क्रं. 50/2017 व सत्र
प्रकरण क्रमांक 298/2017 के प्रकरण में आरोपी सागर यश उर्फ हैप्पी उर्फ जोनाथन को
अंतर्गत धारा 452 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा
392 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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