सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार - News Vision India

खबरे

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार

#Supreme Court refuses to ban the appointment of election commissioners


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि कारण बाद में बताए जाएंगे। बेंच ने यह भी कहा कि 2023 का फैसला नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में ज्यूडीशियरी मेंबर होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं की जांच करने का आश्वासन दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की। उन्होंने केंद्र से पूछा कि चयन समिति को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने वक्त क्यों नहीं दिया।

कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार 20 मार्च को हलफनामा दायर किया था। सरकार ने कहा था कि ये दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी, जब सिलेक्शन पैनल में कोई ज्यूडिशियल मेंबर जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर और एनजीओ एशियन डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

2023 का फैसला कानून बनने तक ही लागू था- सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 2023 के फैसले में यह कहीं नहीं कहा गया था कि नए कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में ज्यूडीशियरी से एक सदस्य होना जरूरी है। फैसले में एक चयन पैनल बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई शामिल किया जाए। बेंच ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव केवल संसद के कानून बनाए जाने तक था। फैसले का मकसद संसद को कानून बनाने के लिए प्रेरित करना था क्योंकि वहां खालीपन था। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया था कि किस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

Also Read:

इस खुलासे से मचा हड़कंपनेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4

तुरंत जानेआपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ

मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावतअसीफा की वकील

https://goo.gl/HUNDvt

हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसीहर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े

https://goo.gl/3veAeH

माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखनेअजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने

https://goo.gl/a5PGZ1

सिंधियों को बताया पाकिस्तानीछग सरकार मौनकभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की

https://goo.gl/kRuvqg

 

Please Subscribe Us At:

Youtube: https://youtube.com/c/NewsVisionIndia

FaceBook: https://www.facebook.com/newsvisionindia/

WhatsApp: +91 9589333311

Twitter: https://twitter.com/newsvision111

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/News-Vision-India

LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/News-Vision-India

Instagram: https://www.instagram.com/newsvision111/

Pinterest: https://in.pinterest.com/newsvision/

Reddit: https://www.reddit.com/user/newsvision/

Quora: https://www.quora.com/profile/News-Vision-2

Telegram Group : https://t.me/newsvisionindia

Whatsapp News Vision : https://chat.whatsapp.com/7pEOUopjODb5FuVgpWLF2f

Whatsapp National Press Union : https://chat.whatsapp.com/LRpF4LGk7En1mn80GnKWQQ

Google Business Link : https://news-vision-india.business.site

 

For Donation Bank Details

https://www.newsvisionindia.tv/p/donation.html

 

#LatestNews, #NewsVisionIndia, #NewsInHindiSamachar, #newschannellive, #newschannelinindia, #न्यूज़, #ताज़ासमाचार, #ब्रेकिंगन्यूज़, #न्यूज़वीडियो, #ताजान्यूज़, #न्यूज़लाइव, #हिंदीन्यूज़लाइव, #आजतकन्यूज़समाचार, #hindinewschannel, #NewsHindi,