जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण में लडकी की हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास | News Vision - News Vision India

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जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण में लडकी की हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास | News Vision

जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण में लडकी की हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास न्‍यायालय सैफी दाउदी अपर सत्र न्‍यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र) की

न्यायालय सैफी दाउदी अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर (.प्र) की न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 351/2021, अपराध क्रमांक 01/2021 थाना सिहोरा के आरोपी आकाश बेडिया को धारा- 302,363,328, 201 भादवि के प्रकरण में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000/-रूपये अर्थदण् एवं धारा 201 में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण् से दण्डित किया

दिलावर धुर्वे विशेष लोक अभियोजक / मीडिया सेल प्रभारी सिहोरा के द्वारा बताया गया कि दिनांक 01/01/2021 को सूचनाकर्ता वैजंतिबाई बर्मन ने थाना सिहोरा में रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 31.12.2020 को शाम करीब 05:00 बजे वह अपनी ढैया से सिंघाडे इकट्टा कर रही थी तब उसकी लकडी काजल बर्मन उससे शौंच जाने का कहकर तलाब की ओर गई और लौटकर वापस नहीं आई। फिर काजल को आसपास तलाश करने पर भी काई जानकारी नहीं मिली। पुलिस द्वारा गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना दौरान सूचनाकर्ता रमेश बर्मन द्वारा उसकी पुत्री मृतिका काजल बर्मन का शव ग्राम दर्शनी टोला ओपन केंद्र के पास मिलने की सूचना दी।

विवेचना दौरान दिनांक 04.01.2021 को संदेही आरोपी आकाश बेडिया के मेमोरण्डम कथन लिये जिसमें उसने बताया कि मृतिका से उसने अकेले मिलने के लिए बुलाया था और उसे सिंघाडे में डालने वाली कीटनाशक दवा एक शीशी में लेकर मृतिका काजल बर्मन को दर्शनी ओपन केन्द्र के पास शादी की बात करने को लेकर जहर पिला कर गला दबाकर मार दिया था। उक् घटना के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक गिरीश धुर्वे द्वारा की गई विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उपसंचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे द्वारा प्रकरण में 24 साक्षियों की साक्ष् कराई एवं उक् मामले में सशक् पैरवी की गई।

दिलावर धुर्वे विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी आकाश बेडिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000/-रूपये अर्थदण् एवं धारा 201 में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण् से दण्डित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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