मारपीट करने वाले चारो आरोपियों को सश्रम कारावास | News Vision

न्यायालय भूपेन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण शिवमंगल सिंह राजपूत, कृष्‍णपाल सिंह, दयाशंकर, शरण सिंह को था

रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से मारपीट करने वाले चारो आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

न्यायालय भूपेन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण शिवमंगल सिंह राजपूत, कृष्णपाल सिंह, दयाशंकर, शरण सिंह को थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 533/2014 अंतर्गत सभी आरोपीगण को धारा 452, 332, 324 भादस में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास 1500-1500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी पुलिस विभाग से रिटायर्ड है प्रार्थी का आरोपीगण से पुराना विवाद चल रहा था जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाने में की थी उसी प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव आरोपीगण कर रहे थे। दिनांक 14.08.2014 को प्रार्थी 0930 बजे घर पर बैठा था उसी समय आरोपीगण उसके घर के अंदर आये, मां-बहन की गंदी-गंदी गालिया दी तथा आरोपी शरण सिंह ने चाकू निकालकर बाये हाथ की कलाई मे तथा गर्दन में मारकर प्रार्थी को चोट कारित की चारो ने लात घूसो से मारपीट की तथा जान से खत्म करने की धमकी दी, जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान फरियादी अन्य लोगों के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. संगीता घई द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

कु. संगीता घई सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमान भूपेन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण शिवमंगल सिंह राजपूत, कृष्णपाल सिंह, दयाशंकर, शरण सिंह को थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 533/2014 अंतर्गत सभी आरोपीगण को धारा 452 भादस में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास 500-500 रू अर्थदण्ड, धारा 332 भादस में 06-06 माह का सश्रम कारावास 500-500 रू अर्थदण्ड, धारा 324 भादस में 06-06 माह का सश्रम कारावास 500-500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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