जिले की सीमाओ से निष्कासित आरोपी राहुल ऊर्फ काला को आदेश के उल्लघंन करने पर चार माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री डी.पी. सू्त्रकार जबलपुर के द्वारा आरोपी राहुल उर्फ काला को थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 37/2021 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 694/2021 अंतर्गत म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत 04 माह का कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र का जिला बदर का आरोपी राहुल उर्फ काला को थाना हाजा के अपराध क. 598/2020 धारा 364ए, 323, 419, 384, 190 भा.दं.सं. एवं 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया, उक्त अभियुक्त को श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय जबलपुर के आदेश क. 0049/2020 जबलपुर दिनांक 14.08.2020 के आदेशानुसार जिला जबलपुर की राजस्व सीमाओं एवं जिला जबलपुर से लगे जिला मंडला डिंडौरी नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह, उमरिया की राजस्व सीमाओं से 01 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था, उक्त आदेश को अभियुक्त को दिनांक 19.08.2020 को तामील कराया गया था और बताया गया था कि 48 घंटे की अवधि के अंदर उक्त जिलों की समाओं को छोड़ कर अन्य जिले में जाकर निवास करे,
उसे केवल न्यायालय में उपस्थिति हेतु छूट दी गई थी परन्तु वह इसके पूर्व भी दिनांक 20.11.2020 को जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर गिरफ्तार कर अपराध क. 390/2020 धारा 25 आयुध अधिनियम, एवं 188 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा उसके द्वारा पुनः श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन कर जबलपुर जिले की सीमा के अंदर पी.एच.ई. कालोनी के सामने ललपुर रोड थाना ग्वारीघाट में अपराध घटित करने के उद्देश्य से घूमता मिला उसके द्वारा धारा 4, 5, 6 राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया गया। उक्त आरोपी का कृत्य 14 मध्यप्रदेश सुरक्षा अधिनियम का पाये जाने से उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी व कायमी की गई तथा अपराध धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना संपूर्ण होने पर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डी.पी. सू्त्रकार जबलपुर के द्वारा आरोपी राहुल उर्फ काला को थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 37/2021 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 694/2021 अंतर्गत म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत 04 माह का कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
Also Read:
इस खुलासे से मचा हड़कंप, नेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4
तुरंत जाने, आपके आधार
कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ
मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह
राजावत, असीफा की वकील
हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसी, हर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े
माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखने, अजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने
सिंधियों को बताया पाकिस्तानी, छग सरकार मौन, कभी मोदी ने भी
थी तारीफ सिंधियो की
Please Subscribe Us At:
Youtube: https://youtube.com/c/NewsVisionIndia
FaceBook: https://www.facebook.com/newsvisionindia/
WhatsApp: +91
9589333311
Twitter: https://twitter.com/newsvision111
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/News-Vision-India
LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/News-Vision-India
Instagram:
https://www.instagram.com/newsvision111/
Pinterest:
https://in.pinterest.com/newsvision/
Reddit: https://www.reddit.com/user/newsvision/
Quora: https://www.quora.com/profile/News-Vision-2
Telegram Group : https://t.me/newsvisionindia
Whatsapp News Vision : https://chat.whatsapp.com/7pEOUopjODb5FuVgpWLF2f
Whatsapp National Press Union : https://chat.whatsapp.com/LRpF4LGk7En1mn80GnKWQQ
Google Business Link
: https://news-vision-india.business.site
For Donation Bank Details
https://www.newsvisionindia.tv/p/donation.html
#LatestNews #NewsVisionIndia #NewsInHindiSamachar #newschannellive #newschannelinindia #न्यूज़ #ताज़ासमाचार #ब्रेकिंगन्यूज़ #न्यूज़वीडियो #ताजान्यूज़ #न्यूज़लाइव #हिंदीन्यूज़लाइव #आजतकन्यूज़समाचार #hindinewschannel #NewsHindi