सहायक अभियंता से मारपीट करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास | News Vision

सहायक अभियंता से मारपीट करने वाले आरोपी प्रहलाद रजक को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया

सहायक अभियंता से मारपीट करने वाले आरोपी प्रहलाद रजक को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान राहुल छत्री जबलपुर के द्वारा आरोपी सत्यगुरू भक्त प्रहलाद उर्फ प्रहलाद रजक को थाना सिविल लाइन के अपराध क्रं. 159/2015 न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 6440/2015 अंतर्गत धारा 332 भादवि के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2015 को फरियादी शिवकुमार शर्मा द्वारा पुलिस थाना सिविल लाईन में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह पावर हाउस में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ है और उसे अभियंता कार्यालय से जरिये टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि सिविल लाईन थाने के पीछे प्रहलाद रजक बिजली के खम्बे से तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली चोरी कर रहा है तब उक्त सूचना पर वह अपने कर्मचारी आर०के० पाण्डेय, कनिष्ठ अभियंता सुकलाल बर्मन महेन्द्र पटेल के साथ मौके पर पहुंचकर देखा, जहां अवैध कनेक्शन लगाकर प्रहलाद रजक बिजली की चोरी कर रहा था, जिस पर वे आरोपी के घर के कूलर, हीटर, बड़ी प्रेस देखने घुसे तो आरोपी पहले शटर गिराने लगा तब पाण्डेय ने शटर लगाने से मना किया तो उसने सामने पुलिस क्वाटरों के मलबे से पड़ी ईट उठा कर मारा, जो बाये साइड सिर बायें हाथ के अंगूठे में लगी मा-बहन की गंदी गंदी गालिया देने लगा तथा जान से मारने की धमकी दिया।

फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध 0 159/2015 अपराध धारा 294, 324, 323, 353, 506 भा०द०सं० के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनुप जैन द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

अनुप जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान राहुल छत्री जबलपुर के द्वारा आरोपी सत्यगुरू भक्त प्रहलाद उर्फ प्रहलाद रजक को थाना सिविल लाइन के अपराध क्रं. 159/2015 न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 6440/2015 अंतर्गत धारा 332 भादवि के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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