इस केस की पैरवी युवा अधिवक्ता शोएब खान ने की थी और बता दे इस प्रकरण के ही कारण कटनी हवाला कांड का केस पंजीबद्घ हुआ था
वह प्रकरण अभी भी विचाराधीन है अब देखना यह है कि आज के फैसले से उस प्रकरण पर क्या असर पड़ता है
जबलपुर। सत्र न्यायालय जबलपुर ने वर्ष 2016 से लंबित बहुचर्चित फर्जी बैंक खाता और दस्तावेज़ जालसाज़ी मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। यह फैसला सत्र प्रकरण क्रमांक 574/2024 (पूर्व में 132/2017) में 24 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
मामले के अनुसार, कोतवाली थाना कटनी में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता रजनीश तिवारी के नाम पर बिना उसकी जानकारी के फर्जी बैंक खाते और फर्में खोलकर धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र किया। पुलिस ने इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 423, 424 एवं 120-बी के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया था।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि किसी भी आरोपी के विरुद्ध यह साबित करने का कोई प्रत्यक्ष या ठोस प्रमाण नहीं है कि उन्होंने स्वयं बैंक खाते खोले हों या फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए हों। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि कथित लेन-देन और आरोपियों के बीच कोई सीधा संबंध अभियोजन स्थापित नहीं कर सका, जिससे पूरा मामला अनुमान और संदेह पर आधारित रह गया।
बचाव पक्ष ने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पहले ही इसी प्रकरण से जुड़े मामलों में कई आरोपों को निरस्त कर चुका है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया। साथ ही, शिकायतकर्ताओं द्वारा अदालत में आपसी समझौता (राजीनामा) प्रस्तुत किए जाने के बाद कई गंभीर धाराओं से आरोपियों को पहले ही बरी किया जा चुका था, जिससे अभियोजन की नींव और कमज़ोर हो गई।
सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद सत्र न्यायालय ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष की विफलता के चलते न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप समाप्त कर दिए और जमानत बंधपत्र मुक्त करने के आदेश दिए। यह फैसला वर्षों से चले आ रहे इस प्रकरण पर विराम लगाता है और न्यायिक सिद्धांतों की पुनः पुष्टि करता है।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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