चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण शुभम झारिया व गौरव झारिया को हुआ आजीवन सश्रम कारावास व अर्थदण्ड
न्यायालय गौरव प्रज्ञानंद जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 561/2022 व सत्र प्रकरण क्रमांक 49/2023 के प्रकरण में आरोपीगण शुभम झारिया व गौरव झारिया को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रू अर्थदण्ड व धारा 25(1-बी)बी में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विकास गौतम ने थाना गढ़ा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.08.2022 के रात्रि 09.20 बजे उसका चचेरा भाई चिराग गौतम घर के बाहर खड़ा था, चिराग गौतम का गौरव झारिया तथा उसके छोटे भाई शुभम झारिया से पूर्व का विवाद चल रहा था, उसी बात पर से चिराग गौतम को शुभम झारिया ने चाकू से दाहिनी भुजा, दाहिने तरफ पेट एवं बायें सीने में, तथा गौरव झारिया ने पीठ में चाकू मारकर चोट पहुंचाई। चिराग ने आवाज लगाई तो वह स्वयं तथा हर्षित नामदेव व अनमोल श्रीवास्तव आकर बीच बचाव करने लगे। चिराग गौतम को खून निकल रहा था, जिसे मेडिकल अस्पताल इलाज हेतु ले गये थे, जहां उसका ईलाज चल रहा था। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना गढ़ा के अपराध क्र 561/2022 धारा 324/34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत की बी.एच.टी. एवं एक्स रे रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें डॉ. द्वारा गंभीर चोट होना लेख किए जाने पर धारा 326 भादवि की वृद्धि की गई।
उसके उपरान्त प्रकरण की विवेचना पूर्ण की गई, किन्तु विवेचना के दौरान इलाजरत आहत चिराग गौतम की दिनांक 19.10.2022 को मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में धारा 302 भादवि का ईजाफा किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रीमती स्मृतिलता बरकडे सहायक निदेशक/विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे सहायक निदेषक/विषेश लोक अभियोजक के लिखित तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय गौरव प्रज्ञानंद जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 561/2022 व सत्र प्रकरण क्रमांक 49/2023 के प्रकरण में आरोपीगण शुभम झारिया व गौरव झारिया को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रू अर्थदण्ड व धारा 25(1-बी)बी में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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