अवैध संबंध के चलते षडयंत्र रचकर अपने पति की हत्‍या कराने वाली पत्‍नी | News Vision

अवैध संबंध के चलते षडयंत्र रचकर अपने पति की हत्‍या कराने वाली पत्‍नी, प्रेमी व अन्‍य 2 साथी आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास न्‍यायालय सुनील कुमार विशेष न्‍यायाधीश एससी/एसटी एक्‍ट जबलपुर

अवैध संबंध के चलते षडयंत्र रचकर अपने पति की हत्या कराने वाली पत्नी, प्रेमी अन् 2 साथी आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास

न्यायालय सुनील कुमार विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक् जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2026 के अंतर्गत थाना बरगी के अप0क्र0 556/2023 प्रकरण क्रमांक 59/2024, शासन विरूद्ध प्रहलाद पटेल वगैरह के प्रकरण में आरोपीगण प्रहलाद पटेल, विष्णु पटेल, विकाश पटेल एवं संगीता मरावी को धारा 302/120B भा..सं. के अपराध में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 5-5 हजार रूपये के अर्थदण् से दण्डित किया गया एवं आरोपीगण प्रहलाद पटेल, विष्णु पटेल, विकाश पटेल को धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक् के अपराध में भी दोषी पाया गया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि कि प्रार्थी सौरभ मरावी पिता प्रेम सिंह मरावी उम्र 18 साल निवासी हिनौतिया भोई थाना बरगी ने रिपोर्ट किया कि मृतक प्रेम सिंह मरावी इसके पिता है जो दिनाक 23.11.23 के रात्रि लगभग 08.30 बजे घर से बरगी जाने को कहकर मेरे जीजा आशीष की टी व्ही एस स्पोर्टस मोटर सायकिल क्रमाक MP20NY2755 से निकले थे जो वापस नहीं आये दिनाक 24.11.23 को बरगी पुलिस ने फोन पर सूचना दिया कि उसके पिता प्रेम सिंह का शव मंगेली नहर के किनारे पडा है. इस सूचना पर आशीष आर्मो, प्रहलाद पटेल के साथ मंगेली नहर के पास पहुंचा था और अपने पिता के मृत शरीर को देखा सिर में गहरी चोट का निशान था जिससे उसे अपने पिता की हत्या होने का सन्देह होना बताया मर्ग पंचनामा कार्यवाही पश्चात पी एम कराया गया पीएम रिपोर्ट में डाक्टर अभिषेक सिंह ने मृतक को आई चोट किसी सख्त अनियमित भारी वस्तु से आना लेख किया तथा चोट मृत्यु के लिये पर्याप्त होना लेख किया है इस पर अपराध धारा सदर का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पूछताछ पर यह तथ् सामने आया कि आरोपी प्रहलाद एवं संगीता के अवैध संबंध थे।

तथा मृतक प्रेम सिह मरावी के पास पाये गये मोबाईल नम्बर 7440376360 का सायबर सेल से सी डी आर प्राप्त किया उक्त नम्बर पर आखरी बार मोबाईल नम्बर 6264107151 पर बात होना पाये जाने पर उक्त मोबाईल उपभोक्ता विकाश पटेल था। उपरोक् जानकारी के आधार पर प्रहलाद एवं विकास पटेल को तलब किया गया एवं पूछताछ किये जाने पर प्रहलाद पटेल द्वारा संगीता से अवैध संबंधों एवं घटना कारित करने की बात स्वीकारी थी तथा विकास ने अपने मामा प्रहलाद पटेल एवं अपने गांव के दोस्त विष्णु पटेल के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की एवं विष्णु पटेल एवं संगीता मरावी से भी पूछताछ में ज्ञात हुआ की प्रहलाद पटेल का अवैध सम्बध मृतक प्रेम सिह की पत्नी सगीता मरावी से चल रहा था जिसकी जानकारी मृतक को होने से उसने संगीता मरावी को प्रहलाद पटेल से बात करने एव मिलने जुलने से मना किया उक्त जानकारी सगीता मरावी द्वारा प्रहलाद पटेल को दिये जाने पर प्रहलाद पटेल ने अपने नाम से एक मोबाईल खरीदकर संगीता मरावी को दिया जिसका मोबाईल नंबर 9522733878 है।

प्रहलाद पटेल को संगीता से मिलने में दिक्कत परेशानी होने पर दोनो ने मिलकर प्रेम सिंह मरावी को रास्ते से अलग करने के लिये षडयन्त्र बनाकर प्रहलाद पटेल ने अपने भान्जे विकाश पटेल एव विकाश के मित्र विष्णु पटेल को 50 हजार रुपये कि सुपारी दिया और फिर तीनों आरोपीगण ने आरोपी संगीता की मदद लेते हुए मंगेली नहर के किनारे मृतक प्रेम सिंह को बुलाकर उसे शराब पीलाया और पत्थर और लोहे की पाईप से मृतक के सिर में गंभीर चोंट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया गया एवं जांच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302,120 बी 34, ताहि 3 (2)v. 3(2) va एस सी एस टी एक्ट का अपराध सबूत पाये जाने से मामले में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

उप निदेशक (अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में श्रीमती नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक(चिन्हित)/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक् मामले में पैरवी की गई।

श्रीमती नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक(चिन्हित)/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय सुनील कुमार विशेष न्यायाधीश एससी/एसट एक् जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2026 के अंतर्गत थाना बरगी के अप0क्र0 556/2023 प्रकरण क्रमांक 59/2024, शासन विरूद्ध प्रहलाद पटेल वगैरह के प्रकरण में आरोपीगण प्रहलाद पटेल, विष्णु पटेल, विकाश पटेल एवं संगीता मरावी को धारा 302/120B भा..सं. के अपराध में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 5-5 हजार रूपये के अर्थदण् से दण्डित किया गया एवं आरोपीगण प्रहलाद पटेल, विष्णु पटेल, विकाश पटेल को धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक् के अपराध में भी दोषी पाया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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