न्यायालय प्रियम कुमार सक्सेना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 47/2016 व प्रकरण क्रमांक 892/2016 के प्रकरण में आरोपी जितेन्द्र चक्रवर्ती को धारा 323 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2016 को वह 10 से 14 बजे ड्यूटी पर आरक्षक वीरेन्द्र, आरक्षक सुशील के साथ थाना की शासकीय मोबाईल एम.पी. 03/3600 को लेकर अपराध पतासाजी गये थे रिछाई की ओर जा रहा था गेट नं. 04 के पास जितेन्द्र चकवर्ती बीच रोड पर खड़ा था जिसे वाहन रोककर रोड के किनारे खड़े होने की हिदायत दी गई जो एकदम से मां बहन की गंदी गंदी गालिया देकर कहने लगा कि अगर नहीं हटूंगा तो क्या कर लोगे तब सब लोग वाहन से उतरकर समझाईश हेतु जाने लगे जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो एकदम से उसे दाहिने आंख में ठोसा मार दिया जिससे उसकी आंख के किनारे चोट आकर खून निकलने लगा। जितेन्द्र चक्रवर्ती उसे शासकीय कार्य करते समय उसके कार्य में बाधा उत्पन्न कर उसके उपर हमला कर चोट पहुंचाया, तब गवाह आरक्षक वीरेन्द्र ने बीच बचाव में उसे पकड़ना चाहा तो उसके साथ भी छीना झपटी करने लगा जिसे बांये हाथ के पंजे में लगा तथा हाथ घडी छुट कर गिर गई। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 47/2016 कायम कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 294, 353, 186 एवं 332 भा.दं.सं. सिद्ध पाये जाने से प्रकरण में चालान तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में मनीष समाधिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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