रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए तत्कालीन जूनियर इंजीनियर को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

विशेष न्यायाधीश (लोकायुक्त) जबलपुर मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजीनियर) कमलेश कसेरा

विशेष न्यायाधीश (लोकायुक्त) जबलपुर मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजीनियर) कमलेश कसेरा को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 29 जून 2026 को सुनाया गया

मामले में लोकायुक्त की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, फरियादी सतीश चंद्र वंशकार ने 18 फरवरी 2021 को पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि 15 फरवरी 2021 को प्रेम सागर फीडर के तत्कालीन अधिकारी कमलेश कसेरा ने उनके भाई के मकान में संचालित किराना दुकान की जांच की और बिजली चोरी का मामला उनके पिता के नाम दर्ज किया।

शिकायत के अनुसार, बिजली चोरी का प्रकरण समाप्त करने के एवज में आरोपी ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। बातचीत के दौरान उसने 5 हजार रुपये पहले ही ले लिए थे, जबकि शेष 5 हजार रुपये बाद में देने की बात तय हुई।

लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद 22 फरवरी 2021 को ट्रैप कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी कमलेश कसेरा को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जोन-2, कांचघर कार्यालय में 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

जांच में आरोपी के पर्स से रिश्वत की राशि बरामद हुई। वहीं, आरोपी के हाथ और पर्स को सोडियम कार्बोनेट के घोल से धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिससे रिश्वत की राशि के संपर्क में आने की पुष्टि हुई।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और चार वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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