420 में लिप्त है उपायुक्त ओमप्रकाश वर्मा, वाणिज्यिक
कर विभाग मध्य प्रदेश
इसकी सेवानिवृत्ति के साथ विभाग एक भ्रष्टाचार के कैंसर रूपी रोग से रोगमुक्त हुआ दि 30-01-2018
कैसे भ्रष्टाचार युक्त जीवन सकुशल फर्जी
सम्मान के साथ जी लेते है ये अधिकारी, कौनसी चमड़ी और खून होता है, जो कभी इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियो के हौसलों में लगातार इजाफा
करता है, समझ से परे है, कही न कही वरिष्ठ
स्तर पर कोई ताकत इनका साथ देती है, कोई एक सक्षम भ्रष्ट अधिकारी इनका प्रमुख भी
हो सकता है, अन्यथा कैसे लंबित थी कार्यवाही 13 साल तक,
अधिकारों के दुरूपयोग में लिप्त भ्रष्ट निलंबित
वाणिज्यिक कर उपायुक्त
ओमप्रकाश वर्मा उर्फ़ ओ पी वर्मा के विरुद्ध उज्जैन में संज्ञेय धाराओं
में लोकायुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमे षड्यंत्रपूर्वक अन्य लोगो के
साथ फर्जी दस्तावेजो के आधार पर शासन को अत्यधिक क्षति करीत की गयी थी,
जिसमे प्रकरण IPC 420, 464, 465, 467, 468, 471, 120-B , ANTI CORRUPTION
ACT 1988 , 13-1-D & 13-2 के तहत दर्ज किया गया था, जिस पर चल रही जांच
पर अभियोग पत्र पूर्ण चालान न्यायालय उजैन में प्रस्तुत किया गया, जिसमे मुख्य
आरोपी उपायुक्त
ओमप्रकाश वर्मा उर्फ़ ओ पी वर्मा के विरुद्ध की गयी जांच में प्रथक से चालान
प्रस्तुत किया गया,
संज्ञेय अपराधो में लिप्त उपायुक्त ओमप्रकाश वर्मा उर्फ़ ओ पी वर्मा को शासन ने तत्काल प्रभाव से NOV 2017
को निलंबित किया गया, जिसकी सेवानिवृत्ती 30-01-2018 को हो गयी ,
इस प्रकरण में उपायुक्त ओमप्रकाश वर्मा उर्फ़ ओ पी वर्मा को 7 वर्ष से अधिक कारावास होने की संभावाए है,
साथ ही शासन को कारित क्षति पूर्ती में उनके विभागीय कार्यकाल की जमा पूंजी
समायोजित की जा सकती है,
ऐसा ही एक और भी प्रकरण है जिसमे जबलपुर का
वाणिज्यिक कर अधिकारी लिप्त रहा है भ्रष्टाचार में जिस पर जांच जारी है, वर्तमान में
पदोन्नत हो कर उपायुक्त है, मिलते जुलते विषय में जल्दी ही लोकायुक्त तथा इकनोमिक
ओफेंस विंग को प्रकरण दिया जायेगा,
न्यूज़ विजन के द्वारा भी कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु, तथा जनता पर प्रशासन की छवि ख़राब करने वाले इस भ्रष्ट अधिकारी की सेवाकाल में अर्जित सभी भुगतानों को रोक लगाने हेतु, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग मनोज श्रीवास्तव को पत्र फैक्स किया है, आगे कार्यवाही अपडेट की जाएगी
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