कांग्रेस के पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के विरुद्ध
लूट और अपहरण का मामला दर्ज जबलपुर न्यायालय से
मामला है वर्ष 2006 का किसी संपत्ति विवाद
को लेकर वृद्धि नारायण शुक्ला को विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में टीम ने
पीड़ित को अपहृत किया था. साथ ही लूटपाट की थी.
जिसके परिपेक्ष में पीड़ित के द्वारा
संबंधित थाना में शिकायत प्रस्तुत की गई थी. जिस पर थाना प्रभारी द्वारा कोई
कार्यवाही नहीं की गई नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पीड़ित ने न्यायालय में
डायरेक्ट गुहार लगाई जिस पर 6
लोगों को पार्टी बनाया गया था.
सभी के बयान होने के उपरांत जबलपुर के न्यायाधीश श्री DP सूत्रकार द्वारा जबलपुर पूर्व क्षेत्र के
कांग्रेस के पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच हेतु
हस्तांतरित किया गया है.
राजनीतिक गलियारे में मचा हड़कंप, कांग्रेस
खेमे में टिकट दावेदारों की होड़ मची हुई है. कोई भी इस मौके को गवाना नहीं चाहता.
भारतीय दंड विधान की धारा 365
और 392 के
तहत अपराध दर्ज किया गया है जिसमें पूर्व विधायक को 14 वर्ष
की कैद हो सकती है अधिकतम
भविष्य भर्ती कार्यवाही में माननीय
न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी जिसमें फिलहाल तो प्रकरण की संजीदगी को देखते
हुए और लंबी अवधि को देखते हुए तथा पुलिस द्वारा जो कार्यवाही नहीं की गई इन सभी
तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो रियायत प्रदान करने में असहायक साबित हो
सकते हैं.
बाइट - वृद्धि नारायण शुक्ला – फरियादी
बाईट – एडवोकेट महेंद्र
पटेरिया
डॉ. सिराज़ खान की
रिपोर्ट
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