अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे 18 सितंबर 2018 को,
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 34 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अधिवक्ताओं के द्वारा की जाने वाली हड़ताल अवैध घोषित की गई जिस के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जिला बार एसोसिएशन ने इस मसले पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हुए अधिवक्ताओं के हित में कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को अपने कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया है