मादक पदार्थ विक्रेता को 2 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना

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मादक पदार्थ विक्रेता को 2 साल की सजा और 20000 जुर्माना

घटना है दिनांक 23 /10 / 2014 की थाना कोतवाली अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर दमोह नाका चौराहे के पास अभिलाष चौधरी गांजा लेकर खड़ा था उसके साथ उसका एक दोस्त नरेंद्र शर्मा भी था,  जो मिलोनिगंज का रहने वाला था,  जिसकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है जांच अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था,  जिस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर के न्यायाधीश श्री RR बड़ोदिया द्वारा एनडीपीएस की धारा 20-2 के तहत आरोपी अभिलाष चौधरी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया और 20000 जुर्माने से भी दंडित किया, 


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