स्मेक विक्रेता को 2 साल की सजा और ₹15000 जुर्माना जबलपुर न्यायालय
घटना है अक्टूबर 2016 की तकरीर बंद दोपहर 2:30 बजे 38 ग्राम स्मैक लेकर शाकिर अली वर्ल्ड सरवर अली जिसकी उम्र 28 वर्ष निवासी चार खंबा दारुल उलूम की गली में खड़ा था जिसको हनुमानताल थाना अंतर्गत पदस्थ जांच अधिकारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर 38 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया अभियोग पत्र बनाया जा कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उसमें जप्त किए गए पाउडर की लैब रिपोर्ट भी सबमिट की गई
उत्तराखंड में जबलपुर के विशेष न्यायाधीश आरआर बड़ोदिया द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया और ₹15000 जुर्माने से भी दंडित किया गया उक्त प्रकरण में प्रस्तुत लैब रिपोर्ट और तथ्यों पर विचार करते हुए श्रीमान न्यायधीश द्वारा इस अपराधी को सजा सुनाई गई जिसमें अपर लोक अभियोजक अशोक पटेल द्वारा शासन की ओर से रखा गया
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