बलात्कारी को मिली 7 साल की सजा जबलपुर न्यायालय से
आरोपी था पीड़िता का दूर का सगा रिश्तेदार
दिनांक 27 सितंबर 2014 को आरोपी रमेश सिंह मरावी पुत्र स्वर्गीय रतिराम मरावी जिसकी उम्र 25 साल है ग्राम खतौरा थाना कुंडम अंतर्गत निवासी है जिसके विरुद्ध जबलपुर न्यायालय से 7 साल की सजा का आदेश पारित किया गया है
युवती अपने बुआ के घर गंगाजली पूजन में भाग लेने गई थी यह तारीख थी 9 जुलाई 2014 तकरीबन रात 8:30 बजे लड़की ने अपने घर वापस जाने की बात कही इतने में उसके दूर का रिश्तेदार जो उसके भाई समतुल्य है रमेश सिंह मरावी पुत्र स्वर्गीय रतीराम है जिसने युवती के साथ खितौला और गंदगी के बीच जंगल में अपनी मोटरसाइकिल घुमा दी युवक की उसके इरादों को भाग गई और उसकी गाड़ी से कूद गई आरोपी ने गाड़ी रोक कर युवती को उठाकर जंगल में ले गया और उसके साथ बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया दूसरे दिन युवती ने अपने भाई से इस पूरे घटनाक्रम में जानकारी दी जिसकी शिकायत लिखित रूप में थाने में की गई जिस पर प्रकरण दर्ज कर मेडिकल परीक्षण युवती का कराया गया और घटना के संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठी कर अभियोग पत्र तैयार किया गया जिस पर जबलपुर के विशेष न्यायाधीश श्री पदम चंद्र गुप्ता के द्वारा आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया