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उन्नाव गैंगरेप: हर बार कोर्ट से आदेश की जगह अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करें, HC से CBI को फटकार

High Court Orders CBI On Unnao Case
उन्नाव गैंगरेप मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल कर दी। जांच रिपोर्ट और सीबीआई की ढीली कार्रवाई से नाखुश हाई कोर्ट ने कहा कि हर बार कोर्ट से आदेश की अपेक्षा करने की बजाय सीबीआई अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर कार्रवाई करे।

हाई कोर्ट ने पीड़िता और रिश्तेदारों का बयान न लेने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस अभिरक्षा में नाबालिग लड़की के पिता की मौत के आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जमानत पर छूटे गैंगरेप के आरोपियों की जमानत निरस्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

'आरोपी विधायक को लखनऊ जेल क्यों नहीं ले गए?'
सीबीआई ने उन्नाव में चल रहे पॉक्सो केस के लखनऊ स्थानांतरण की मांग में अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने आरोपितों को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने पूछा है कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य को उन्नाव जेल से लखनऊ जेल क्यों नहीं ले जाया गया। इस पर सीबीआई के एसीपी ने एक हफ्ते में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। चीफ जस्टिस डी. बी. भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ इस मामले पर 21 मई को अगली सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने कहा-हत्या के आरोपियों की जल्द हो गिरफ्तारी
सुनवाई के दौरान पीड़िता के मां की तरफ से अर्जी दाखिल कर बताया गया कि उसके मृतक पिता के खिलाफ फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराने वाले रिंकू सिंह लापता हैं। आरोप लगाया कि इसमें भी विधायक का हाथ है। फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराने वालों और रिंकू सिंह के लापता होने की भी सीबीआई से जांच कराई जाए। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता के बयान दर्ज कर हत्या के आरोपितों की गिरफ्तारी करने को कहा। नाराज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अपने अधिकारों का प्रयोग करे। हर बार कोर्ट से आदेश की उम्मीद न करे।

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