ऑटो चालक को मिली 6 महीने की सजा और जुर्माना ₹500
घटना 2007 की है जिसमें आरोपी ऑटो चालक विपिन यादव सवारी बैठा करके दीक्षितपुरा
से दमोह नाका की तरफ मेन रोड की तरफ जा रहा था उसके बयान के मुताबिक किसी डंपर ने
वहां पर मुर्रम गिरा कर रखी थी जिसके कारण उसका ऑटो बहकगया और पलट गया, जिसमें सवार कई सवारियों को चोट आई, जिसमें एक
व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी.
पुलिस ने प्रकरण
कायम कर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत कार्यवाही की, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म
स्वीकार किया पुलिस के द्वारा की गई जांच के अनुसार आरोपी विपिन कुमार यादव जो कि
ऑटो का चालक था बहुत ही लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था जिसके चलते यह दुर्घटना
घटी, सभी के बयान लिए गए उसके आधार पर अभियोग पत्र बनाया जा
कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां पर से श्रीमान
न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर के द्वारा आरोपी को 6 माह
के सश्रम कारावास से दंडित किया गया और ₹500 जुर्माना लगेगा जुर्माना नहीं जमा करने की स्थिति में 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा
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