न्यायालय ने चाकू बाज की जमानत अर्जी खारिज की - News Vision India

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न्यायालय ने चाकू बाज की जमानत अर्जी खारिज की

Bail Rejected By District Court Jabalpur

चाकू बाज की जमानत अर्जी खारिज

घटना है दिनांक 13 मई 2018 की कैंट थाना अंतर्गत निवासी विकास प्रजापति को घेर कर पवन जायसवाल ने चाकू मार दिया थायह घटना कटंगा के पास नाके के समीप क्षेत्र की हैजहां पर घात लगाकर अरविंद जैसवाल ने विकास प्रजापति को पुरानी रंजिश को लेकर के चाकू से प्रहार किया जिस पर कैंट थाना प्रभारी के निर्देशन में जांच अधिकारी ने धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया आरोपी फिलहाल जेल में है जबलपुर के न्यायाधीश श्री अक्षय कुमार द्विवेदी के द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी प्रखंड की संजीदगी को ध्यान में रखते हुए कार्य कर दी गई है लोक अभियोजक अशोक पटेल की ओर से प्रकरण में पैरवी की गई.

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