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एक और पटवारी को मिली सजा, 4 साल की सजा के आदेश पारित

Patwari Sent Jail For Taking Bribe District Court Jabalpur

पटवारी  भर्ती जितनी तेज गति से चल रही है उतनी ही गति से पटवारियों के रिश्वतखोर घोषित होने और सजा मिलने के आदेश भी पारित हो रहे है,  अफ़सोस है फिर भी आये  दिन एक से एक पटवारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ रहे है,

लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की गई की उसे उसके भाई मुइनुंद्दीन ने अपने प्लाट के सीमांकन कराने के लिए कहा था । जिस कार्य के लिए आरोपी पटवारी लालबहादुर बघेल  20 हजार की मांग कर रहा था । 10 हजार रुपए आरोपी इस कार्य के लिए ले चुका था,  

प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के निर्देश पर लोकायुक्त संघठन जबलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी पटवारी लालबहादुर को 10 हजार की रिश्वत लेते हुए कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के पास रँगे हाथों पकड़ा गयाआरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वती राशि लेकर अपने जैकेट के जेब में रख ली थी, जो राशि आरोपी के जेब से बरामद की गई.

लोकायुक्त के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकरण में लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा पैरवी की गई जिसके तर्कों से संतुष्ट होकर जबलपुर के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री अक्षय कुमार द्विवेदी के द्वारा आरोपी पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास भोगने हेतु दंडित किया गया और ₹12000 जुर्माने से भी दंडित किया गया


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