एक बलात्कारी प्रकाश बरकड़े बरेला वाले को 10 साल सजा, न्यायालय
बरेला निवासी प्रकाश बरकडे के विरुद्ध 6 अक्टूबर 2016 को थाना बरेला ने प्रकरण कायम किया जिसमें बताया गया कि
स्थानीय निवासी एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि घर में घुसकर उसके साथ प्रकाश
वरकडे ने बलात्कार का प्रयास किया
घटना नहीं है मोरिया की शाम को लगभग 8:00 बजे महिला अपने घर पर थी उसका पुत्र दूसरे कमरे में सो रहा
था उसका पति काम पर गया हुआ था उसके पति से मिलने के बहाने प्रकाश ने महिला से
बातचीत करी और उसके पति के बारे में पूछा अपने पति के काम पर जाने की बात प्रकाश
को बताई इसी मौके का फायदा उठाकर प्रकाश उसे मकान के पीछे ले गया जहां पर उसने
महिला को धक्का दिया और उसके ऊपर बलात्कार के प्रयास चालू किए आवाज निकली महिला
चिल्लाई इतनी कमलेश आवाज सुनकर महिला का पुत्र जो दूसरे कमरे में सो रहा था तत्काल
आया और उसने वही पर रखा हुआ बैलेंस चेक कर प्रकाश को मारा प्रकाश तत्काल बाड़ी
चोदते हुए वहां से भाग निकला पति के आने पर तत्काल प्रभाव से थाने में रिपोर्ट
दर्ज कराई जहां पर भारतीय दंड विधान की धारा 376 खंड 1 तथा 452 के तहत प्रकरण कायम किया गया जिस पर अभियोग पत्र बनाया जा
कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां पर पूरी विवेचना के दौरान आरोपी को पूरा
सुनवाई का अवसर देते हुए जबलपुर के न्यायाधीश श्री आर पी सोनी के द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई और 4 वर्ष का जुर्माना भी तो ठोका गया
अवांछनीय रूप से महिलाओं की लज्जा भंग करने वाले
दुष्प्रेरित व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार आ रहे फैसलों पर भी आज इस तरह के
अपराधों में कमी नहीं आ रही है इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि शहर
की कानून व्यवस्था जिस विभाग पर आकर ठहरती है
निसंदेह वह विभाग कहीं न कहीं लापरवाह है न्याय में देर होती है पर अंधेर
नहीं होता, हर प्रभावित महिला को न्याय
जरूर मिल जाता है परंतु इस तरह का घटनाक्रम उसके समक्ष इस जीवनकाल को एक ऐसी
अंधेरे में जमा कर देता है जहां पर से वह कभी अपने आप को पहले जैसा महसूस नहीं कर पाती