आज से 3 साल पहले आनंद नगर निवासी महिला ग्रहणी सतविंदर कौर
ने अदिति भट्टाचार्य जो अमृत बाजार कंपनी के नाम एक कंपनी चलाती है, जिसने स्थानीय महिला को निवेश के लिए बताया था एवं भिन्न-भिन्न प्रकार
के प्रलोभन दिए थे जिस पपर ₹30000 निवेश किए थे ₹2000 प्रतिमाह के हिसाब से कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी उनसे पैसा लेने
वाले जाते रहते थे, दिनांक 18 जुलाई 2018 को उनकी पॉलिसी उत्तीर्ण होने वाली थी,
जिसका पूरा पैसा ब्याज समेत स्थानीय निवेशक महिला को मिलना था, दिनांक 18 जुलाई 2018 को महिला कंपनी में अपने मैच्योरिटी
अमाउंट के पैसे लेने गई थी, तो वहां पर कंपनी की उत्तराधिकारी अदिति भट्टाचार्य
ने चिल्लाकर अश्लील गंदी गालियां दी और घर से भाग जाने को कहा महिला ने अपने निवेश
की हुए पैसे की रकम वापस मांगी तो इतने में अदिति भट्टाचार्य के पति मनीष राम रख्यानी और उसके पिता शशांक शेखर भट्टाचार्य ने महिला को
लात घूंसे थप्पड़ से मारा उसके चेहरे पर
मारपीट के निशान आए मामूली चोटें आई महिला को अभद्र रूप से जिन्होंने अपशब्द कहे
गए और धमकी दी गई कि दोबारा यहां पर पैसे
लेने मत आना ह्रदय विदारक घटना पर अकेली अबला महिला न्याय की आशा में पुलिस थाना
आधारताल में शिकायत करने गई जहां पर धारा 294 323 506 420
भारतीय दंड विधान एवं मध्य प्रदेश निवेश अधिकरण अधिनियम की धारा 3
खंड 4 एवं 6 खंड 1
के तहत प्रकरण कायम किया गया, जिस पर भ्रष्टाचारियों ने आज न्यायालय
में अग्रिम आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, समाज हित में अत्यंत घनिष्टतम अपराध मानते हुए
जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमान
न्यायाधीश चंद्रेश खरे के द्वारा इस
अपराध को निवेश सम्बंधित गंभीर मानते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी,
अपने आप में यह पहला मामला है कि किसी न्यायाधीश
ने निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून का मजाक उड़ाकर खुलेआम धोखाधड़ी
करने वाले ऐसे निवेशकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है, निसंदेह यह कार्यवाही
आने वाले समय में कई भ्रष्ट निवेशको का हौसला तोड़ने का कार्य करेगी जो ऐसी
दुर्भावना पूर्वक वसूली आम जनता से करते आ रहे हैं
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