हत्या पर आजीवन कारावास जबलपुर न्यायालय - News Vision India

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हत्या पर आजीवन कारावास जबलपुर न्यायालय

Life Sentence For Murder By Jabalpur Court
घटना दिनांक 9 6 2014 की हरिसिंह वर्ल्ड त्रिलोक जिसकी उम्र 55 साल है भैरव घाट थाना अंतर्गत बेलखेड़ा निवासी बिहारी सिंह को कुल्हाड़ी से काट दिया था

जिस की मौके पर उसकी मौत हो गई थी थाना प्रभारी के द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया जा कर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत प्रकरण कायम किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया

पूरे अभियोग पत्र पर पहुंच की जाने के उपरांत लोक अभियोजक सुशील कुमार सोनी के तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायाधीश श्री सुनील कुमार मिश्र एडीजे जबलपुर के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना ₹2000 ठोका गया.


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