चेक बाउंस पर जुर्माना और 6 महीने की सजा - News Vision India

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चेक बाउंस पर जुर्माना और 6 महीने की सजा

Jail Sentence For Cheque Bounce By Jabalpur Court
चेक बाउंस पर जुर्माना और 6 महीने की सजा आवेदक की ओर से दायर धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले में इंदर कुमार वर्ल्ड हीरालाल पटेल 29 वर्ष निवासी मीरगंज भेड़ाघाट को 1,50,000/- का चेक बाउंस होने के अपराध में 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई और इसी के साथ निर्देश जारी किए गए

आवेदक को ब्याज और रकम का भुगतान कुल मिलाकर ₹ 2,22,000/- करने का आदेश भी दिया गया है इस पूरे प्रकरण में चेक बाउंस के मामलों में एक मिसाल कायम करते हुए न्यायाधीश श्रीमान गौतम गुजरे महोदय ने मोबाइल और उसके पार्ट के खरीददारी के मामले में जारी किए गए चेक के भुगतान को रोकने और INSUFFICIENT FUND फंड के तहत बाउंस होने के मुद्दे पर चेक इशू करने वाले आरोपी को सजा सुनाई.


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