बका चला दिया और 7
साल की जेल हो गई
16 फरवरी 2016 को तीन आरोपियों ने मिलकर डॉक्टर भटनागर
रोड शीतला माई के पास निधि इलेक्ट्रॉनिक के सामने थाना अंतर्गत जमालपुर निवासी
फरियादी अंकित को घेरा और गाली गलौज कर परिस्थितियों का निर्माण कर उसके ऊपर घातक
प्रहार किया, लोहे का धारदार हथियार जोकि हमला करने में इस्तेमाल किया गया था, जिस
को पुलिस ने जप्त किया और फरियादी को पहुंची चोट के आधार पर एमएलसी रिपोर्ट कराई
गई, जिसके आधार पर धारा 307 और 34 के
तहत घमापुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया,
उपरोक्त मामले में जांच
अधिकारी के द्वारा समस्त विधि-विधानों के तहत एवं घटना से संबंधित प्रत्येक बिंदु
पर जांच करके न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया, इस अभियोग पत्र में तीन
आरोपी राज पासी, आसिफ गौरी और विजय बंशकार को आरोपी बनाया गया, तीनो ने मिलकर एक
साथ फरियादी को जान से मारने का प्रयास किया था, इस पूरे प्रकरण में लोक अभियोजक
के द्वारा राज्य की ओर से तर्कसंगत पक्ष रखा गया, इस पूरे प्रकरण में जांच उपरांत
धारा 341 294 506 का इजाफा भी किया
गया था, जिसके पर्याप्त कारण जांच अधिकारी के द्वारा अभियोग पत्र में उल्लेखित किए
गए, उक्त सभी आधारों से संतुष्ट होकर जबलपुर के न्यायाधीश अयाज मोहम्मद के द्वारा तीनों आरोपियों
को 7 वर्ष के कठोर कारावास से
दंडित किया और ₹5000 जुर्माना भी लगाया