रात को घर में घुसना पड़ गया महंगा 7 साल की सजा और 5000 जुर्माना
आरोपी शुभम यादव पुत्र अशोक यादव उम्र 20 वर्ष, विनय सिंह पुत्र गणेश सिंह उम्र 23 वर्ष, दोनों
निवासी सूअर कोल थाना अंतर्गत रांझी दोनों ने मिलकर स्थानीय निवासी एक युवती के घर
में मध्य रात्रि खिड़की तोड़कर प्रवेश किया, बलात्कार की पूरी योजना थी, जो बना कर
दोनों आरोपी घर में घुसे थे, दोनों ने युवती के साथ मारपीट करी और अपना घिनौना
असली चेहरा समाज को भी दिखा दिया,
की गई यौन हिंसा अमानवीय होने के चलते तिरस्कार के योग्य है, तथा
एक महिला की पवित्रता और स्वच्छता को क्षीण कर देती है, और उसी के साथ उसके सर्वोच्च सम्मान
पर भी गंभीर प्रहार करती है, उसके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर देती है,
इस घिनौने अपमानित कार्य को न्यायिक विधि-विधानों से दृष्टिगत रखते हुए जबलपुर के न्यायाधीश श्री आर पी सोनी के द्वारा धारा 376 456 511 के तहत दोनों आरोपियों को 7 वर्ष के
सश्रम कारावास से दंडित किया और ₹5000 जुर्माना भी लगाया युवती के साथ की गई मारपीट के मामले में धारा 323
के तहत दोषी पाते हुए दोनों को पांच ₹500 का अर्थदंड अलग से
लगाया,
यह घटना थी 19 मार्च 2015
कि इन दोनों युवकों ने योजना बनाकर अकेली असहाय युवती के घर में बल पूर्वक खिड़की
तोड़कर प्रवेश किया इस पूरे प्रकरण में रांझी जांच अधिकारी के द्वारा अभियोग पत्र बनाए जा कर
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां पर श्री अशोक पटेल लोक अभियोजक के
द्वारा तर्कसंगत प्रेजेंटेशन दिया गया जिससे संतुष्ट होकर न्यायाधीश श्री आरती
सोनी के द्वारा आरोपी का को कठोर दंड से दंडित किया गया
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