विशेष न्यायाधीश श्री अक्षय कुमार
द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 25/9/18
को भराष्ट्राचार निवारण अधिनियम की
धारा 7 , 13(1)(d)13(2) में 4 वर्ष के कारावास और 3000 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाते हुए जेल
भेजा गया ।
प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध प्रार्थी
गणेश प्रसाद पटेल ने दिनांक 28/4/16
को लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में
उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत की कि उसके पिता मुरारी लाल पटेल
की ग्राम सोहड़ बरगी में जमीन है जिसमें कुछ हिस्सा अन्य कृषक के नाम दर्ज हो गया
है जिसके सुधार के लिए आरोपी पटवारी से मिलकर उसे आवेदन दिया तो आरोपी ने उससे इस
कार्य के लिए 3000 रुपये की मांग की तब उसके द्वारा यह बात अपने पिता मुरारी लाल को
बताई तो उसके पिता ने कहा कि अपने को रिश्वत नही देना लोकायुक्त में शिकायत कर दो । प्रार्थी आरोपी
को रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि कार्यवाही कराना चाहता था ।
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर
गठित ट्रेप दल ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को दिनांक 29/4/16 को 2000 हजार की रिश्वत
लेते रंगे हाथों पकड़ा ।
दिनांक 29/4/16 को प्रार्थी की
आरोपी से फ़ोन पर बात हुई तब आरोपी ने प्रार्थी को रिश्वत राशि लेकर पेंटी नाका
चौराहा जबलपुर में बुलाया । ट्रेप टीम के साथ प्रार्थी पेंटी नाका पहुँच
कर आरोपी का इंतजार किया कुछ देर बाद आरोपी वेगनआर कार से आया प्रार्थी के द्वारा
रिश्वत राशि 2000 रुपये आरोपी को देने पर आरोपी हाथ मे लेने से मना करते हुए अपनी
कार के डेश बोर्ड में रखी टोपी में रखने के लिए कहता रहा तब प्रार्थी
ने रिश्वत राशि आरोपी के कहने पर आरोपी की कार के डेश बोर्ड में रखी टोपी में रख
दी । ट्रेप टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए टोपी से रिश्वत राशि बरामद की गई ।
विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला
द्वारा लोकायुक्त संघठन की और से पैरवी करते हुए अपने तर्क में कहा गया कि आरोपी
ने खुले स्थान में रिश्वत की राशि ली जो घटना क्रम साक्षियों द्वारा भी देखा गया
और अभियोजन ने अपने मामले को प्रमाणित किया हे। न्यायालय द्वारा
अभियोजन के मामले को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोष सिद्ध किया गया ।
उल्लेखनीय है कि आरोपी उमाशंकर
उपाध्याय के विरुद्ध एक बार पूर्व में रिश्वत का मामला दर्ज हो चुका था जिसमे
आरोपी बरी हो गया था ।
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