फर्जी कोका कोला विक्रेता को मिली न्यायालय से सजा
घटना है वर्ष 1997
नवंबर की जहां पर कोका कोला कंपनी की तरफ से थाना पुलिस ओमती में
कार्यवाही हेतु आवेदन दिया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से के.एच.
एजेंसी मुकादम गंज में रेड मारी गई, जहां
से की फर्जी कोका कोला का स्टॉक जप्त किया गया, जिसमें तत्काल प्रभाव से जप्ती
पत्रक तैयार की गई, जिसमें वीरेंद्र कुमार पिता कोडन दास के विरुद्ध मामला कायम किया गया, तथा की गई जांच
पर समझ में आया कि एक मुख्य आरोपी और भी है जो पिटको कंपनी फ्रूट्स प्राइवेट
लिमिटेड के नाम से संचालित करता था, मैनेजर था, वह पहले से फरार घोषित था, जिसके विरुद्ध
कार्यवाही लंबित है, वर्तमान में भी फरार है, प्रकरण में वीरेंद्र को ६ महीने के कारावास से दंडित किया गया और 5000 का जुर्माना नहीं देने की स्थिति में १ महीने का अतिरिक्त कारावास भुग्ताये
जाने का आदेश पारित किया गया है
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Madhya Pradesh