सिटी इन् रेस्टोरेंट को जीएसटी के नाम पर ग्राहकों को बेवकूफ बनाना पड़ा महंगा - News Vision India

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सिटी इन् रेस्टोरेंट को जीएसटी के नाम पर ग्राहकों को बेवकूफ बनाना पड़ा महंगा

सिटी इन् रेस्टोरेंट ने जीएसटी के नाम पर ग्राहकों को बेवकूफ बनाना चालू कर दिया है. जो ग्राहक खाना खाने के उद्देश्य या रहने के उद्देश्य सिटी इन् रेस्टोरेंट #CityInnRestaurantHotel का उपयोग कर रहे हैं उनको बड़ी चतुराई से जीएसटी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है.

जबलपुर: सिराज़ खान अपने परिवार के साथ सिटी इन् रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां पर खाने का आर्डर किया. खाने के साथ-साथ उन्होंने पानी की बोतल का भी ऑर्डर किया. जब खाना खाकर फुर्सत हुए और बिल आया, तो एक जागरुक नागरिक की तरह उन्होंने मैनेजर से शिकायत कि, पानी की बोतल 20 रुपए की है पहलें बिल में उसको आपने 35 रुपए और दूसरें बिल में 30 रूपए कैसे चार्ज कर रहे हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि इस 20 रूपए में जीएसटी दी जा चुकी है. अब आप 35 रूपय में दोबारा जीएसटी क्यों लगा रहे हैं.

उनका इतना पूछना ही था की पूरा होटल का स्टाफ इकट्ठा हो गया और ग्राहक के साथ अभद्रता की और बड़ी बदतमीजी से उनसे बिल वसूला गया.

जिस पानी की बोतल का मूल्य 20 रूपए (टैक्स के साथ) देना चाहिए था ग्राहक को, ग्राहक ने दिए 41.30 रूपए. सिटी इन् रेस्टोरेंट ने पैसे ग्राहक से ले तो लिए पर सरकार एक बार ही GST लेती है दो बार नहीं.

सिराज़ खान सब कुछ सहन करते हुए होटल से बाहर तो आ गए मगर उन्होंने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर दी. जिस में न्यायालय (Consumer Court No. 2) ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सूनाते हुए सिटी इन् रेस्टोरेंट को निर्देशित किया है की वो 5000/- रूपए का जुर्माना व पानी की बोतल का पैसा तुरंत ग्राहक को अदा करे.

अधिवक्ता ललित कोटवानी ने कहा की अब उनका पक्षकार टैक्स विभाग में शिकायत करेगा ताकी सिटी इन् रेस्टोरेंट को टैक्स चोरी करने पर कारवाही की जाए.

अब देखना यह है कि सिटी इन् रेस्टोरेंट ने जो टैक्स के नाम पर धोखाधड़ी की है उससे कैसे बचता है.

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