ICICI LOMBARD को बीमा के 24.50 लाख भुगतान करने का आदेश, लोक अदालत, जबलपुर न्यायालय




     ICICI LOMBARD INSURANCE- 24,50,000.00
आम नागरिकों को तेल लगा कर झूठ बोलकर बीमा कंपनियां अपनी बीमा पॉलिसी मार्केट में आमतौर पर बेचती नजर आती हैं,  इन कंपनियों के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 420 के तहत भी कार्यवाही नहीं हो पाती क्योंकि इनके द्वारा बीमा  धारकों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साईंन कराया जाता है,  आज इसी होशियारी का खामियाजा भुगतना पड़ा ICICI LOMBARD INSURANCE / आइसीआइसीआइ लौम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी को, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी राजा भैया अहिरवार ने पॉलिसी खरीदी थी,  जिसकी दुर्घटना/एक्सीडेंट   7 अक्टूबर 2017 को हो गया था, वह शादीशुदा था,  उसके दो बच्चे एक 10 वर्ष का और एक साथ वर्ष का था,

बीमा धारक राजा भैया अहिरवार की पालिसी होल्डर था, उसके इलाज के दौरान हुयी मौत के बावजूद बीमा कंपनी ने उन्हें बीमा की राशि देने में हिला हवाली  की,  मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के बाद भी तथा एक्सीडेंट के बाद इलाज के दौरान हुई मौत के सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद बीमा कंपनी ने उन्हें लॉलीपॉप दिया,  परिवार को मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी,  जहाँ पर से जबलपुर के  जिला एवं  सत्र न्यायाधीश श्रीमान अयाज मोहम्मद के द्वारा प्रकरण में  कंपनी के द्वारा किए गए करार में दर्ज बिन्दुवार शर्तों का अध्ययन कर, अधीनीयम अनुसार  अदालत में पीड़ित परिवार को अभी तक का सबसे इतिहास और आने वाले समय में पूरी जेनरेशन के लिए एक उचित न्याय दृष्टांत के साथ आदेश पारित किया,  जिसमें कुल 2450000/- पीड़ित परिवार को देने का आदेश पारित किया गया,








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