जबलपुर जिला न्यायाधीश चंद्रेश
खरे के आदेश पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश महोदय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शरद भामकर के द्वारा सीनियर सिटीजन संरक्षण अधिनियम के तहत
आवेदन प्रस्तुत करने वाले दंपति श्री शिव लखन पांडे एवं श्रीमती साहू सहोदरा पांडे निवासी संजीवनी नगर गंगानगर ने उल्लेख
किया की उनके पुत्र एवं पुत्र वधू अशोक पांडे राजकुमार पांडे और
पुत्रवधू मालती पांडे और पिंकी पांडे अपने बुजुर्ग दंपतियों को पागल घोषित करने में प्रयासरत हैं और उनकी
सारी संपत्ति को हड़पने की पूरी साजिश बना चुके हैं और उन्हें खाना भी नहीं देते
घर में छोटी-छोटी बातों पर विवाद करते हैं ताकि बुजुर्ग दंपत्ति अपना घर छोड़ कर
के चले जाएं या पूरी संपत्ति उनके नाम कर दें
श्रीमती सहोदरा पांडे के नाम से यह
संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति बैनामा निष्पादित पंजीकृत है, और उस पर उसका मालिकाना हक है, इन सभी तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए श्रीमान न्यायाधीश चंद्रेश खरे एवं
श्रीमान न्यायाधीश शरद भामकर द्वारा विधिक
सेवा प्राधिकरण की नजरों में मॉनिटरिंग कराई गई और एसडीएम जबलपुर मनीषा वास्कले को सीनियर सिटीजन संरक्षण अधिनियम
के तहत उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए,
जिस पर विधिवत इंस्पेक्शन किया गया
मौके मुआयने किए गए विवाद से संबंधित सभी गवाहों के और विवाद में, शिकायत में
लिप्त सभी के बयान दर्ज किए गए, जिस पर एक रिपोर्ट बनाई गई उक्त रिपोर्ट के आधार
पर आदेश पारित किए गए, जिसके तहत बुजुर्ग दंपत्तिओं को जीते जी मिल गया न्याय, चेहरे पर आई मुस्कान और उनको
अपने घर में खुशी खुशी रहने का मौका मिला.
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