सौतेले बाप को हुई 5 साल की सजा और मनचले को पीछा करने पर हुई 2 साल की सजा - News Vision India

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सौतेले बाप को हुई 5 साल की सजा और मनचले को पीछा करने पर हुई 2 साल की सजा


Father And Romeo Sent To Jail By District Court Jabalpur
अभियुक्त शिवानंद डेहरिया उम्र 41 वर्ष पिता धनसिंह डेहरिया निवासी एलआईजी 31 पावर हाउस के सामने धन्वंतरी नगर थाना संजीवनी नगर में घटना दिनांक 19.05.2018 रात्रि 1:00 बजे की है, जब एक सौतेले बाप ने अपनी सौतेली बेटी के साथ लज्जा भंग करने के उद्देश्य 3-4 बार प्रयास किया.

सौतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश और अपनी सौतेली बेटी को चुप रहने की धमकी दी कहा कि अगर चुप नहीं रहेगी तो उसकी मां को तलाक दे दूंगा और तुम्हारी हत्या कर दूंगा.

पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध किया और न्यायालय में चालान पेश किया और जिसमें अभियुक्त दोषी पाया गया.

राज्य की ओर से श्री अजय कुमार जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से संतुष्ट होकर श्रीमान अजय कुमार सिंह 14th अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर ने आरोपी बाप को 5 साल जेल व 2000 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई.

वहीं दूसरे मामले में रोहित पटेल उम्र 20 वर्ष पिता रामलाल पटेल निवासी डॉ जैन के बाजू पुरवा, थाना गड़ा को 3 साल व 500 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई. आरोपी दिनांक 05.06.2015 को 16 वर्षीय पीड़ित पालिका का पीछा करने और पीडिता का मुह दबानें दोषी पाया गया.

डॉ. सिराज़ खान न्यूज़ विज़न जबलपुर

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