म. प्र. पूर्व क्षेत्र वि. वितरण कंम्पनी के
पुरवा गढ़ा स्थित कार्यालय मे पदस्थ कनिष्ठ यंत्री अनिल कुमार जैन को विशेष
न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 13.02.2019 को भ्रष्टाचार निवारण
अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास
और ₹1200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया
जाकर जेल भेजा गया
प्रकरण में शिकायतकर्ता शेखर साहू निवासी गढ़ा
जबलपुर के द्वारा दिनांक 24 जुलाई 17 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत
की गई कि वह कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है उसका अंधमूक चौराहा भेड़ाघाट रोड में
ऑफिस है जिसमें सिंगल फेस विधुत मीटर है जिसका लोड बढ़ाकर 3 फेस करने के लिए उसने
17/7/17 को आवेदन देकर निर्धारित शुल्क 5750 जमा कर दिया था.
इस कार्य के लिए आरोपी उससे ₹ 2000 की रिश्वत की मांग कर रहा है मोलभाव में 1 हजार
रुपये रिश्वत में लेने को तैयार हुआ था प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता
था कार्यवाही कराना चाहता था पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त
दल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 24 जुलाई 17 को आरोपी के पुरवा
स्थित कार्यालय में 1000 रुपये की रिश्वत लेते
रंगे हाथों पकड़ा.
आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली
जाकर अपने टेबल में रखे कांच के नीचे दबाकर रख दी थी जहां से रिश्वत की राशि बरामद
की गई। आरोपी के हाथ घोल में धुलाने पर
घोल का रंग गुलाबी हो गया था ।
प्रकरण के शिकायतकर्ता शेखर साहू अपने प्रति
परीक्षण में पक्ष द्रोही हो गया और आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने से इंकार करते
हुऐ ठेकेदार द्वारा रिश्वत की मांग करना बताया विशेष लोक अभियोजक प्रशांत
शुक्ला के द्वारा लोकायुक्त संगठन की
ओर से पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्राथी के द्वारा अपने मुख्य
परीक्षण में अभियोजन का समर्थन किया है और अन्य चक्षु दर्शी, पंचसाक्षियों से अभियोजन का मामला प्रमाणित है।
न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि मुख्य
परीक्षण के पश्चात प्रति परीक्षण में समयांतराल के कारण शिकायतकर्ता और अभियुक्त
या अभियुक्त की और से कार्य करने वाले व्यक्तियों का संम्पर्क और ऐसे संम्पर्क में
शिकायतकर्ता पर असम्यक प्रभाव डालकर के उसे अपने अनुकूल करने के लिए राजी करने (Win
Over) की संभावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता ह ।
डॉ. सिराज़ खान न्यूज़ विज़न जबलपुर
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